ETV Bharat / state

Covid Guideline: कोरोना वैक्सीन का डबल डोज जरूरी, नहीं लिया तो... कई जिलों में शादी, पार्क, बस, जू में एंट्री बैन

इंदौर में कोरोना संक्रमण (corona infection) से करीब 4 महीने बाद एक शख्स की मौत हुई है, वहीं 25 एक्टिव केस हैं. संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन पर प्रदेश के कई जिला प्रशासन का पूरा ध्यान है. इसलिए अब बसों और शहर के चिड़ियाघर (ZOO) में आपको तभी इंट्री मिलेगी, जब आपने वैक्सीन की दोनों डोज ली हो (new vaccination rule mp). तो अगर आप अपने मौज में कोई खलल नहीं चाहते तो वैक्सीनेशन (Covid Guideline) जरूरी है.

corona vaccine double dose must
कोरोना वैक्सीन का डबल डोज जरूरी
author img

By

Published : Nov 16, 2021, 6:35 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है. पहली डोज (5.02 करोड़) लगाने के बाद अब तक आधे लोगों ने ही दूसरी डोज (2.5 करोड़) ली है. इधर इंदौर में कोरोना संक्रमण (corona infection) से करीब 4 महीने बाद एक शख्स की मौत हुई है. संक्रमण के केस भी पहले से ज्यादा बढ़ रहे हैं. ऐसे में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन तरह-तरह के उपाय लगा रहा है. प्रशासन ने दूसरे डोज के लिए सख्त आदेश लागू किए हैं. जानिए मध्यप्रदेश के लोगों को दूसरा डोज लगवाने के लिए कहां क्या-क्या हो रहा है (new vaccination rule mp)-

Covid Guideline
दूसरी डोज को लेकर जिला प्रशासन सख्त
इंदौर में दूसरे डोज के बगैर बस में सफर नहीं

दरअसल वैक्सीनेशन में अब तक अव्वल रहे इंदौर को कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन (corona vaccination) की शत-प्रतिशत डोज़ सभी को लगाए जाने का काम तेजी से किया जा रहा है. इसके लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. सबसे पहले इंदौर से भोपाल की ओर चलने वाली चार्टर्ड बसों के अलावा शहर की सिटी बसों में भी बिना वैक्सीनेशन (corona vaccination) सर्टिफिकेट के सफर करना बैन कर दिया गया है. बसों में सफर से पहले यात्री को अपनी दूसरी डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तब ही टिकट दी जाएगी. साथ ही प्रशासन ने बगीचों में एंट्री पर रोक लगा दी है. 1 दिसंबर से तो यह होगा कि बिल्डर और ठेकेदार उन्हीं मजदूरों को काम देंगे, जिन्होंने दोनों डोज लगवाए हों. इसके अलावे शॉपिंग मॉल में एंट्री में आनाकानी शुरू कर दी गई है.

इंदौर में जू में मौज-मस्ती के लिए वैक्सीन (corona vaccine) जरूरी

यही स्थिति चिड़ियाघर (ZOO) में है, जहां चिड़ियाघर का टिकट लेते समय यहां घुमने के लिए आने लोगों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जा रहा है. लिहाजा लोग सर्टिफिकेट दिखाकर ही चिड़ियाघर में प्रवेश पा रहे हैं. हालांकि सुरक्षा के लिहाज से सैलानी भी इंदौर जिला प्रशासन (Indore district administration) और नगर निगम (Indore Municipal council) के आदेश का स्वागत कर रहे हैं. अमूमन यही स्थिति शहर के प्रमुख बाजारों एवं धार्मिक स्थलों की भी है जहां सर्टिफिकेट दिखाने पर ही खाने-पीने की चीजें मुहैया कराई जा रही हैं. इसके अलावा धार्मिक संगठनों के अलावा व्यापारियों के संगठन और सामाजिक संगठनों ने भी तय किया है कि वैक्सीनेशन को लेकर 30 नवंबर तक रियायत दी जाएगी, इसके बाद दोनों डोज लगवाने पर ही लोगों को अपनी जरूरत का सामान दिया जा सकेगा.

सिटी बस में नहीं मिलेगी एंट्री

इंदौर में 4 महीने बाद कोरोना से मौत

शहर में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों का सिलसिला बीते 4 महीने बाद फिर शुरू हो गया है, सोमवार को यहां फिर कोरोना संक्रमण (corona infection) से एक शख्स की मौत हुई है, जिसे मिलाकर अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1392 हो चुकी है. इसके अलावा शहर में लगातार 1 से लेकर दहाई संख्या तक मरीजों का मिलना अभी भी जारी है. फिलहाल शहर में 25 एक्टिव केस हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है. इसके अलावा सोमवार को तीन मरीजों को उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया. इधर जिला प्रशासन ने तय किया है कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है, वैसी स्थिति इंदौर और मध्यप्रदेश में ना बने इसको लेकर सभी का समय रहते वैक्सीनेशन (corona vaccination) होना जरूरी है.

शिवपुरी में वैक्सीनेशन नहीं तो शादी में इंट्री नहीं

शिवपुरी जिला प्रशासन (Shivpuri District administration) ने आनेवाले दिनों में होनेवाली शादियों को लेकर आदेश जारी किया है. जिसमें शादी, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम जिसमें ज्यादा भीड़ होती है, वहां कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका भी ज्यादा होती है. ऐसे में शादी, मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी किया गया है (New Rule For Marriages). शिवपुरी जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने कोविड-19 संक्रमण (Covid-19) की रोकथाम के दृष्टिकोण से तथा शादी-विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक एवं अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत ये आदेश पारित किया है.

Covid Guideline
डबल डोज नहीं तो...

उज्जैन में होटलों में रुकने पर बैन

उज्जैन में शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन (100 percent corona vaccination) के लिए प्रशासन नए-नए प्रयोग कर रहा है. उज्जैन में अब प्रशासन ने सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की गाइडलाइन जारी की. जिसके तहत सभी दुकानों के बाहर कर्मचरियों सहित मालिक का वैक्सीन सर्टिफिकेट चस्पा करना होगा. प्रशासन का मानना है कि ऐसा करने से दुकानों में आने वाले ग्राहक अपने आपको सेफ समझेंगे, साथ ही प्रशासन को भी पता रहेगा कि किस दुकान में किस कर्मचारी ने टिका नहीं लगवाया है. साथ ही उज्जैन में किसी भी दुकान में सामान नहीं देने का ऐलान कर दिया गया है. इसके अलावा होटल, लॉज और धर्मशाला में प्रवेश भी नहीं पा सकेंगे. नियमानुसार कार्रवाई करने का दावा किया है लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है.

रतलाम (Ratlam) में राशन, शराब और सेंव नहीं

कोरोना के वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए रतलाम जिला प्रशासन (Ratlam District administration) को व्यापारियों का साथ मिला है. अगर आप रतलामी सेंव का जायका लेना चाहते हैं तो आपको कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने होंगे. इसके साथ ही रतलाम में अब शराब की दुकान हो या शासकीय राशन की दुकान या फिर सहकारी खाद केन्द्र ,सभी जगह आने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी हो गया है. यहां पहुंचने वाले लोगों से पहले उनके वैक्सीनेशन की जानकारी ली जाएगी. अगर किसी ने वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) नहीं करवाया होगा तो उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर भेजकर वैक्सीन लगवाई जाएगी. हालांकि इस दौरान राशन, खाद या शराब वितरण को रोका नहीं जाएगा.

Covid Guideline
वैक्सीन की डबल डोज नहीं तो...

ग्वालियर में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाओ-पेट्रोल भरवाओ

ग्वालियर जिला वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) को लेकर लगातार पिछड़ रहा है. यही वजह है कि जिला प्रशासन (Gwalior district administration) से लेकर स्वास्थ्य विभाग तमाम ऐसे उपाय कर रहा है जिससे शहर में शत-प्रतिशत टीकाकरण लगाए जा सके. इसको लेकर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है, जिला प्रशासन ने तय किया है कि ऐसे लोग जो बार-बार समझाने के बाद भी वैक्सीन का पहला या दूसरा डोज नहीं लगा रहे हैं, उन्हें पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. सीधे शब्दों में कहें तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट (vaccine certificate) दिखाओ और पेट्रोल भरवाओ.

भोपाल (Bhopal) में रोको-टोको अभियान की तैयारी

भोपाल (Bhopal) में 4 लाख 20 हजार लोगों को दूसरी डोज पेंडिंग है. अब जिला प्रशासन (district administration) रोको-टोको और घर-घर दस्तक अभियान तेजी से शुरू करने की तैयारी में है. रोको-टोको अभियान में दूध, राशन, दुकानदार, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन, चौराहे पर खड़े होकर लोगों से वैक्सीन लगाने के बारे में पूछा जाएगा. साथ ही, दूसरा घर-घर दस्तक अभियान भी चलाने की तैयारी हो रही है. घर-घर जाकर लोगों से वैक्सीन लगाने के संबंध में जानकारी ली जाएगी.

अन्य जिलों में भी सख्त आदेश

  • होशंगाबाद, बुरहानपुर में दोनों डोज के बिना आप राशन नहीं ले सकेंगे, इसके लिए कम्पलीट वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र अनिवार्य है.
  • शादियों में मेहमानों का डबल डोज जरूरी है तो नगर निगम में आने के लिए दोनों डोज लगवाना जाना जरूरी होगा.
  • गुना में सरकारी दुकानों से राशन के साथ पंप से पेट्रोल-डीजल और मॉल से सामान नहीं मिल पाएगा.साथ ही यहां मौके पर टीके लगवाए जाते हैं.

भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है. पहली डोज (5.02 करोड़) लगाने के बाद अब तक आधे लोगों ने ही दूसरी डोज (2.5 करोड़) ली है. इधर इंदौर में कोरोना संक्रमण (corona infection) से करीब 4 महीने बाद एक शख्स की मौत हुई है. संक्रमण के केस भी पहले से ज्यादा बढ़ रहे हैं. ऐसे में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन तरह-तरह के उपाय लगा रहा है. प्रशासन ने दूसरे डोज के लिए सख्त आदेश लागू किए हैं. जानिए मध्यप्रदेश के लोगों को दूसरा डोज लगवाने के लिए कहां क्या-क्या हो रहा है (new vaccination rule mp)-

Covid Guideline
दूसरी डोज को लेकर जिला प्रशासन सख्त
इंदौर में दूसरे डोज के बगैर बस में सफर नहीं

दरअसल वैक्सीनेशन में अब तक अव्वल रहे इंदौर को कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन (corona vaccination) की शत-प्रतिशत डोज़ सभी को लगाए जाने का काम तेजी से किया जा रहा है. इसके लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. सबसे पहले इंदौर से भोपाल की ओर चलने वाली चार्टर्ड बसों के अलावा शहर की सिटी बसों में भी बिना वैक्सीनेशन (corona vaccination) सर्टिफिकेट के सफर करना बैन कर दिया गया है. बसों में सफर से पहले यात्री को अपनी दूसरी डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तब ही टिकट दी जाएगी. साथ ही प्रशासन ने बगीचों में एंट्री पर रोक लगा दी है. 1 दिसंबर से तो यह होगा कि बिल्डर और ठेकेदार उन्हीं मजदूरों को काम देंगे, जिन्होंने दोनों डोज लगवाए हों. इसके अलावे शॉपिंग मॉल में एंट्री में आनाकानी शुरू कर दी गई है.

इंदौर में जू में मौज-मस्ती के लिए वैक्सीन (corona vaccine) जरूरी

यही स्थिति चिड़ियाघर (ZOO) में है, जहां चिड़ियाघर का टिकट लेते समय यहां घुमने के लिए आने लोगों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जा रहा है. लिहाजा लोग सर्टिफिकेट दिखाकर ही चिड़ियाघर में प्रवेश पा रहे हैं. हालांकि सुरक्षा के लिहाज से सैलानी भी इंदौर जिला प्रशासन (Indore district administration) और नगर निगम (Indore Municipal council) के आदेश का स्वागत कर रहे हैं. अमूमन यही स्थिति शहर के प्रमुख बाजारों एवं धार्मिक स्थलों की भी है जहां सर्टिफिकेट दिखाने पर ही खाने-पीने की चीजें मुहैया कराई जा रही हैं. इसके अलावा धार्मिक संगठनों के अलावा व्यापारियों के संगठन और सामाजिक संगठनों ने भी तय किया है कि वैक्सीनेशन को लेकर 30 नवंबर तक रियायत दी जाएगी, इसके बाद दोनों डोज लगवाने पर ही लोगों को अपनी जरूरत का सामान दिया जा सकेगा.

सिटी बस में नहीं मिलेगी एंट्री

इंदौर में 4 महीने बाद कोरोना से मौत

शहर में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों का सिलसिला बीते 4 महीने बाद फिर शुरू हो गया है, सोमवार को यहां फिर कोरोना संक्रमण (corona infection) से एक शख्स की मौत हुई है, जिसे मिलाकर अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1392 हो चुकी है. इसके अलावा शहर में लगातार 1 से लेकर दहाई संख्या तक मरीजों का मिलना अभी भी जारी है. फिलहाल शहर में 25 एक्टिव केस हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है. इसके अलावा सोमवार को तीन मरीजों को उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया. इधर जिला प्रशासन ने तय किया है कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है, वैसी स्थिति इंदौर और मध्यप्रदेश में ना बने इसको लेकर सभी का समय रहते वैक्सीनेशन (corona vaccination) होना जरूरी है.

शिवपुरी में वैक्सीनेशन नहीं तो शादी में इंट्री नहीं

शिवपुरी जिला प्रशासन (Shivpuri District administration) ने आनेवाले दिनों में होनेवाली शादियों को लेकर आदेश जारी किया है. जिसमें शादी, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम जिसमें ज्यादा भीड़ होती है, वहां कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका भी ज्यादा होती है. ऐसे में शादी, मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी किया गया है (New Rule For Marriages). शिवपुरी जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने कोविड-19 संक्रमण (Covid-19) की रोकथाम के दृष्टिकोण से तथा शादी-विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक एवं अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत ये आदेश पारित किया है.

Covid Guideline
डबल डोज नहीं तो...

उज्जैन में होटलों में रुकने पर बैन

उज्जैन में शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन (100 percent corona vaccination) के लिए प्रशासन नए-नए प्रयोग कर रहा है. उज्जैन में अब प्रशासन ने सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की गाइडलाइन जारी की. जिसके तहत सभी दुकानों के बाहर कर्मचरियों सहित मालिक का वैक्सीन सर्टिफिकेट चस्पा करना होगा. प्रशासन का मानना है कि ऐसा करने से दुकानों में आने वाले ग्राहक अपने आपको सेफ समझेंगे, साथ ही प्रशासन को भी पता रहेगा कि किस दुकान में किस कर्मचारी ने टिका नहीं लगवाया है. साथ ही उज्जैन में किसी भी दुकान में सामान नहीं देने का ऐलान कर दिया गया है. इसके अलावा होटल, लॉज और धर्मशाला में प्रवेश भी नहीं पा सकेंगे. नियमानुसार कार्रवाई करने का दावा किया है लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है.

रतलाम (Ratlam) में राशन, शराब और सेंव नहीं

कोरोना के वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए रतलाम जिला प्रशासन (Ratlam District administration) को व्यापारियों का साथ मिला है. अगर आप रतलामी सेंव का जायका लेना चाहते हैं तो आपको कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने होंगे. इसके साथ ही रतलाम में अब शराब की दुकान हो या शासकीय राशन की दुकान या फिर सहकारी खाद केन्द्र ,सभी जगह आने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी हो गया है. यहां पहुंचने वाले लोगों से पहले उनके वैक्सीनेशन की जानकारी ली जाएगी. अगर किसी ने वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) नहीं करवाया होगा तो उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर भेजकर वैक्सीन लगवाई जाएगी. हालांकि इस दौरान राशन, खाद या शराब वितरण को रोका नहीं जाएगा.

Covid Guideline
वैक्सीन की डबल डोज नहीं तो...

ग्वालियर में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाओ-पेट्रोल भरवाओ

ग्वालियर जिला वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) को लेकर लगातार पिछड़ रहा है. यही वजह है कि जिला प्रशासन (Gwalior district administration) से लेकर स्वास्थ्य विभाग तमाम ऐसे उपाय कर रहा है जिससे शहर में शत-प्रतिशत टीकाकरण लगाए जा सके. इसको लेकर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है, जिला प्रशासन ने तय किया है कि ऐसे लोग जो बार-बार समझाने के बाद भी वैक्सीन का पहला या दूसरा डोज नहीं लगा रहे हैं, उन्हें पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. सीधे शब्दों में कहें तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट (vaccine certificate) दिखाओ और पेट्रोल भरवाओ.

भोपाल (Bhopal) में रोको-टोको अभियान की तैयारी

भोपाल (Bhopal) में 4 लाख 20 हजार लोगों को दूसरी डोज पेंडिंग है. अब जिला प्रशासन (district administration) रोको-टोको और घर-घर दस्तक अभियान तेजी से शुरू करने की तैयारी में है. रोको-टोको अभियान में दूध, राशन, दुकानदार, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन, चौराहे पर खड़े होकर लोगों से वैक्सीन लगाने के बारे में पूछा जाएगा. साथ ही, दूसरा घर-घर दस्तक अभियान भी चलाने की तैयारी हो रही है. घर-घर जाकर लोगों से वैक्सीन लगाने के संबंध में जानकारी ली जाएगी.

अन्य जिलों में भी सख्त आदेश

  • होशंगाबाद, बुरहानपुर में दोनों डोज के बिना आप राशन नहीं ले सकेंगे, इसके लिए कम्पलीट वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र अनिवार्य है.
  • शादियों में मेहमानों का डबल डोज जरूरी है तो नगर निगम में आने के लिए दोनों डोज लगवाना जाना जरूरी होगा.
  • गुना में सरकारी दुकानों से राशन के साथ पंप से पेट्रोल-डीजल और मॉल से सामान नहीं मिल पाएगा.साथ ही यहां मौके पर टीके लगवाए जाते हैं.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.