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मासूम से रेप और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा, कहा- समाज में कड़ा संदेश देने के लिए बताया जरूरी

मासूम से रेप और मर्डर के मामले में भोपाल अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी विष्णु को दोषी करार देते हुए सजा-ए-मौत दी है.

कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई
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Published : Jul 11, 2019, 5:54 PM IST

भोपाल। मासूम से रेप और मर्डर के मामले में भोपाल अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी विष्णु को दोषी करार देते हुए सजा-ए-मौत दी है. यह फैसला जज कुमुदिनी पटेल ने सुनाया है. मामले में 30 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे.


इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले विष्णु ने 8 जून को शराब के नशे की हालत में मासूम के साथ पहले बलात्कार किया था. इसके बाद उसके पूरे शरीर पर चोट पहुंचाते हुए निर्मम हत्या कर दी थी. वहीं इस घटना के बाद प्रदेश में काफी हंगामा हुआ था. जिसके बाद सरकार ने परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद देते हुए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का फैसला लिया था.

कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई


जिसके बाद पुलिस ने महज 4 दिन में कोर्ट में चालान पेश किया था. 28 दिन तक चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने आरोपी विष्णु को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है. मामले मे 30 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे. जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये जघन्य अपराध है, ऐसे अपराध में समाज को संदेश देने के लिए सजा-ए-मौत देना जरूरी है. गौरतलब है कि दरिंदा विष्णु घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था. उसे पुलिस ने ओमकारेश्वर के पास मोरटक्का से गिरफ्तार किया था.

भोपाल। मासूम से रेप और मर्डर के मामले में भोपाल अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी विष्णु को दोषी करार देते हुए सजा-ए-मौत दी है. यह फैसला जज कुमुदिनी पटेल ने सुनाया है. मामले में 30 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे.


इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले विष्णु ने 8 जून को शराब के नशे की हालत में मासूम के साथ पहले बलात्कार किया था. इसके बाद उसके पूरे शरीर पर चोट पहुंचाते हुए निर्मम हत्या कर दी थी. वहीं इस घटना के बाद प्रदेश में काफी हंगामा हुआ था. जिसके बाद सरकार ने परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद देते हुए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का फैसला लिया था.

कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई


जिसके बाद पुलिस ने महज 4 दिन में कोर्ट में चालान पेश किया था. 28 दिन तक चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने आरोपी विष्णु को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है. मामले मे 30 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे. जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये जघन्य अपराध है, ऐसे अपराध में समाज को संदेश देने के लिए सजा-ए-मौत देना जरूरी है. गौरतलब है कि दरिंदा विष्णु घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था. उसे पुलिस ने ओमकारेश्वर के पास मोरटक्का से गिरफ्तार किया था.

Intro:भोपाल के मांडवा बस्ती मे मासूम से रेप और मर्डर मामले में भोपाल जिला अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.... घटना को अंजाम देने वाले विष्णु को अदालत ने दोषी मानते हुए सजा-ए-मौत दी है...जज कुमुदिनी पटेल ने ये फैसला सुनाया...


Body:इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले विष्णु ने 8 जून को शराब के नशे की हालत में मासूम के साथ पहले बलात्कार किया और फिर उसके पूरे बदन पर चोट पहुंचाते हुए उसकी निर्मम हत्या कर दी थी... वारदात के सामने आने के बाद काफी हंगामा हुआ था... जिसके बाद सरकार ने परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद देते हुए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का फैसला लिया था....इसके बाद पुलिस ने मात्र 4 दिन में कोर्ट में चालान पेश किया....28 दिन तक चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने आरोपी विष्णु को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई.... अदलात ने धारा 363, 366, 376 क, ख, 377, 302 और 201 का दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया है...मामले मे 30 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे....


Conclusion:जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये जघन्य अपराध है ऐसे अपराध में समाज को संदेश देने के लिए सजा-ए-मौत देना जरूरी है... गौरतलब है कि दरिंदा विष्णु घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था उसे पुलिस ने ओमकारेश्वर के पास मोरटक्का से गिरफ्तार किया था....

बाइट, मनीषा पटेल, सरकारी वकील
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