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भोपाल में 24 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेंगे

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कर्फ्यू को 17 मई से आगे बढ़ाकर 24 मई सुबह 6 बजे तक करने के आदेश जारी कर दिए हैं. जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक, भोपाल में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिबंध पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे.

Order to increase corona curfew
कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का आदेश
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Published : May 16, 2021, 3:28 PM IST

भोपाल। राजधानी में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने रविवार को भोपाल में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया है. भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कर्फ्यू को 17 मई से आगे बढ़ाकर 24 मई सुबह 6 बजे तक करने के आदेश जारी कर दिए हैं. जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक, भोपाल में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिबंध पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे.

Order to increase corona curfew
कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का आदेश

अपने वाहन से प्रदेश में आने वाले लोगों को मिलेंगे E-PAAS, हॉटस्पॉट में नहीं रहेगी छूट

  • राजधानी में रिकवरी रेट में इजाफा

भोपाल में पिछले कई दिनों से कोरोना मरीजों के रिकवरी रेट में इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण की चेन को पूरी तरह तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है. भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिला प्रशासन के आदेश पर नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी. यह कर्फ्यू भोपाल जिले की सीमा और बैरसिया क्षेत्र की सीमाओं तक लागू रहेगा.

भोपाल। राजधानी में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने रविवार को भोपाल में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया है. भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कर्फ्यू को 17 मई से आगे बढ़ाकर 24 मई सुबह 6 बजे तक करने के आदेश जारी कर दिए हैं. जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक, भोपाल में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिबंध पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे.

Order to increase corona curfew
कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का आदेश

अपने वाहन से प्रदेश में आने वाले लोगों को मिलेंगे E-PAAS, हॉटस्पॉट में नहीं रहेगी छूट

  • राजधानी में रिकवरी रेट में इजाफा

भोपाल में पिछले कई दिनों से कोरोना मरीजों के रिकवरी रेट में इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण की चेन को पूरी तरह तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है. भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिला प्रशासन के आदेश पर नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी. यह कर्फ्यू भोपाल जिले की सीमा और बैरसिया क्षेत्र की सीमाओं तक लागू रहेगा.

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