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संविदा कर्मचारियों ने पीएससी में की आयु सीमा में छूट की मांग

मध्यप्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने कमलनाथ सरकार से राज्य लोक सेवा आयोग में भर्ती में आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग की है. इस मांग को लेकर प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष ने सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह को ज्ञापन सौंपा है.

Contract employees demand relaxation in age limit in PSC
PSC में आयु सीमा में छूट की मांग
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Published : Dec 13, 2019, 11:27 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने कमलनाथ सरकार से राज्य लोक सेवा आयोग में भर्ती में आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग की है. मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी संघ का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 5 जून 2018 को जारी संविदा नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि पीएससी भर्ती परीक्षा में संविदा कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट दी जाए और तृतीय श्रेणी के पदों में 20% पद आरक्षित किए जाएं. लेकिन एमपी पीएससी द्वारा हाल ही में जारी विज्ञापन में इसका उल्लेख नहीं है.

PSC में आयु सीमा में छूट की मांग


प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने इस सिलसिले में सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह को ज्ञापन देकर मांगों को पूरा करने मांग की है. इसको लेकर सामान्य प्रशासन मंत्री से मांग की गई है कि जब मध्यप्रदेश शासन का सीधा सीधा आदेश है, तो उसका पालन किया जाना चाहिए. वहीं उनका कहना है कि मांगे पूरी नहीं की जाती है तो मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी आंदोलन भी करेंगे और हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे.

भोपाल। मध्यप्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने कमलनाथ सरकार से राज्य लोक सेवा आयोग में भर्ती में आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग की है. मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी संघ का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 5 जून 2018 को जारी संविदा नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि पीएससी भर्ती परीक्षा में संविदा कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट दी जाए और तृतीय श्रेणी के पदों में 20% पद आरक्षित किए जाएं. लेकिन एमपी पीएससी द्वारा हाल ही में जारी विज्ञापन में इसका उल्लेख नहीं है.

PSC में आयु सीमा में छूट की मांग


प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने इस सिलसिले में सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह को ज्ञापन देकर मांगों को पूरा करने मांग की है. इसको लेकर सामान्य प्रशासन मंत्री से मांग की गई है कि जब मध्यप्रदेश शासन का सीधा सीधा आदेश है, तो उसका पालन किया जाना चाहिए. वहीं उनका कहना है कि मांगे पूरी नहीं की जाती है तो मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी आंदोलन भी करेंगे और हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे.

Intro:भोपाल। मध्यप्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने कमलनाथ सरकार से राज्य लोक सेवा आयोग में भर्ती में आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग की है। मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी संघ का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 5 जून 2018 को जारी संविदा नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि पीएससी भर्ती परीक्षा में संविदा कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट दी जाए और तृतीय श्रेणी के पदों में 20% पद आरक्षित किए जाएं। लेकिन एमपी पीएससी द्वारा हाल ही में जारी विज्ञापन में इसका उल्लेख नहीं है। कर्मचारी संघ ने मांग न पूरी होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी है और हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया है।


Body:मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने आज इस सिलसिले में सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह को ज्ञापन देकर मांग की है कि मप्र लोक सेवा आयोग में सामान्य प्रशासन विभाग के 5 जून 2018 को संविदा नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि मप्र पीएससी की भर्ती में संविदा कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट तथा तृतीय श्रेणी के पदों मैं 20% पद आरक्षित किए जाएंगे। लेकिन एमपी पीएससी के 14 नवंबर को निकाले गए विज्ञापन में इसका उल्लेख नहीं हैं। जिसके कारण प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों में आक्रोश है। मप्र सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 5 जून 2018 के बिंदु क्रमांक 1.11 एवं 1.12 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मप्र लोक सेवा आयोग की भर्ती में संविदा कर्मचारियों के लिए 20% पदों का आरक्षण तो नहीं किया जाएगा। लेकिन भर्ती में संविदा कर्मचारियों को 55 साल की उम्र तक आयु सीमा में छूट दी जाएगी। 14 नवंबर को मप्र राज्य लोक सेवा आयोग ने जो विज्ञापन निकाला है। उसमें संविदा कर्मचारियों की आयु सीमा में छूट दिए जाने का उल्लेख नहीं है। जिससे प्रदेश के 72 हजार संविदा कर्मचारियों में आक्रोश है। संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सरकार से कहा है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई और एमपीपीएससी के विज्ञापन में संशोधन नहीं किया गया। तो हम हाई कोर्ट जाने के लिए मजबूर होंगे।


Conclusion:मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांत अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि मध्यप्रदेश में एक लाख संविदा कर्मचारी अधिकारी कार्यरत हैं। 5 जून 2018 को मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग यदि कोई भर्ती निकालता है, तो उसमें संविदा कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यह छूट या तो कर्मचारी ने जितने साल काम किया है या फिर 55 साल तक की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। दूसरा तृतीय श्रेणी के पदों में 20% पदों का आरक्षण संविदा कर्मचारियों के लिए किया जाएगा। लेकिन दुख का विषय है कि मध्यप्रदेश पीएससी ने हाल ही में जो भर्ती निकाली है। उसमें नियम का पालन नहीं किया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन मंत्री से मांग की है कि जब मध्यप्रदेश शासन का सीधा सीधा आदेश है,तो उसका पालन किया जाना चाहिए। अन्यथा मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी आंदोलन भी करेंगे और हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे।
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