ETV Bharat / state

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से मिली जमानत, भड़काऊ भाषण देने के मामले में चल रहे थे फरार - कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को जबलपुर हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है. आरिफ मसूद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज है. भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जो भाषण दिया था, इसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.

Arif Masood has got relief from High Court
आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से मिली राहत
author img

By

Published : Nov 27, 2020, 1:48 PM IST

Updated : Nov 27, 2020, 4:00 PM IST

भोपाल। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. मसूद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज है. भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जो भाषण दिया था, उसे भड़काऊ माना गया. इसके बाद विधायक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद की जमानत मंजूर कर ली है. जमानत मिलने के बाद भोपाल जिला अदालत में वकीलों ने एक-दूसरे को माला पहनाई और मिठाइयां बांटी.

आरिफ मसूद

हाईकोर्ट से मिली जमानत
भोपाल जिला अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद विधायक आरिफ मसूद ने जबलपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज सुबह हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की जमानत मंजूर कर ली है. जमानत को लेकर हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के वकील ने पैरवी की थी, जिसमें आरिफ मसूद के वकीलों ने दलील देते हुए कहा था कि एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो कहीं ना कहीं अनुचित है.

आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से मिली राहत

जानिए पूरा मामला
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने राजधानी के इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. इस विरोध प्रदर्शन में केवल 30 लोगों को ही अनुमति दी गई थी, लेकिन देखते ही देखते इकबाल मैदान पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया. लिहाजा इस मामले पर आरिफ मसूद के खिलाफ धारा-188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई. वहीं दूसरी एफआईआर गैर जमानती धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप आरिफ मसूद पर लगाए गए थे. इस मामले में 6 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

पढ़े: दूसरे दिन भी नहीं आया आरिफ मसूद पर फैसला, दिनभर चलती रही भोपाल कोर्ट में पेश होने की अटकलें

दूसरे दिन भी नहीं आया था आरिफ मसूद पर फैसला

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की जमानत को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि गुरूवार को भी हाईकोर्ट ने मसूद को लेकर फैसला नहीं सुनाया. माना जा रहा था कि शुक्रवार को हाईकोर्ट अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा.

मसूद के भोपाल कोर्ट में पेश होने की थी अटकलें

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के भोपाल कोर्ट में पेश होने की अटकलें चलती रहीं थी, जिसे देखते हुए भोपाल जिला अदालत में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था. कोर्ट परिसर के हर गेट पर पुलिस के जवान तैनात थे. अदालत में आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही थी. कोर्ट परिसर के चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग रखी गई थी.

FIR दर्ज होने के बाद ETV भारत पर बोले आरिफ मसूद, हम आतंकवाद के समर्थक नहीं, जाएंगे कोर्ट

आरिफ मसूद ने क्या कहा

हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरिफ मसूद ने कहा कि, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था. मेरे खिलाफ साजिश के तहत झूठा प्रकरण दर्ज किया गया था, लेकिन इंसाफ की जीत हुई है.

खारिज हुई थी याचिका

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंताने के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद मसूद ने भोपाल की विशेष अदालत में अग्रिम जमानच याचिका दायर की थी. हालांकि इस याचिका पर हुई सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट ने मसूद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था, लेकिन आज आरिफ मसूद को जबलपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है.

कौन हैं आरिफ मसूद

2018 के विधानसभा चुनाव में भोपाल मध्य से विधायक चुने गए आरिफ मसूद मुसलमानों से संबंधित मुद्दों पर पहले से भी मुखर होकर बोलते रहे हैं. मॉब लिंचिंग से लेकर राम मंदिर और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर उनके बयान अक्सर चर्चा में रहे हैं. विधायक चुने जाने के थोड़े दिनों बाद ही उनके एक बयान को लेकर बवाल खड़ा हो गया था. उन्होंने कह दिया था कि मैं देश से प्यार करता हूं, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा. इसके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए थे और कांग्रेस पार्टी से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

भोपाल। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. मसूद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज है. भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जो भाषण दिया था, उसे भड़काऊ माना गया. इसके बाद विधायक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद की जमानत मंजूर कर ली है. जमानत मिलने के बाद भोपाल जिला अदालत में वकीलों ने एक-दूसरे को माला पहनाई और मिठाइयां बांटी.

आरिफ मसूद

हाईकोर्ट से मिली जमानत
भोपाल जिला अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद विधायक आरिफ मसूद ने जबलपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज सुबह हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की जमानत मंजूर कर ली है. जमानत को लेकर हाईकोर्ट में दोनों पक्षों के वकील ने पैरवी की थी, जिसमें आरिफ मसूद के वकीलों ने दलील देते हुए कहा था कि एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो कहीं ना कहीं अनुचित है.

आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से मिली राहत

जानिए पूरा मामला
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने राजधानी के इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. इस विरोध प्रदर्शन में केवल 30 लोगों को ही अनुमति दी गई थी, लेकिन देखते ही देखते इकबाल मैदान पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया. लिहाजा इस मामले पर आरिफ मसूद के खिलाफ धारा-188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई. वहीं दूसरी एफआईआर गैर जमानती धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप आरिफ मसूद पर लगाए गए थे. इस मामले में 6 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

पढ़े: दूसरे दिन भी नहीं आया आरिफ मसूद पर फैसला, दिनभर चलती रही भोपाल कोर्ट में पेश होने की अटकलें

दूसरे दिन भी नहीं आया था आरिफ मसूद पर फैसला

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की जमानत को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि गुरूवार को भी हाईकोर्ट ने मसूद को लेकर फैसला नहीं सुनाया. माना जा रहा था कि शुक्रवार को हाईकोर्ट अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा.

मसूद के भोपाल कोर्ट में पेश होने की थी अटकलें

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के भोपाल कोर्ट में पेश होने की अटकलें चलती रहीं थी, जिसे देखते हुए भोपाल जिला अदालत में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था. कोर्ट परिसर के हर गेट पर पुलिस के जवान तैनात थे. अदालत में आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही थी. कोर्ट परिसर के चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग रखी गई थी.

FIR दर्ज होने के बाद ETV भारत पर बोले आरिफ मसूद, हम आतंकवाद के समर्थक नहीं, जाएंगे कोर्ट

आरिफ मसूद ने क्या कहा

हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरिफ मसूद ने कहा कि, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था. मेरे खिलाफ साजिश के तहत झूठा प्रकरण दर्ज किया गया था, लेकिन इंसाफ की जीत हुई है.

खारिज हुई थी याचिका

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंताने के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद मसूद ने भोपाल की विशेष अदालत में अग्रिम जमानच याचिका दायर की थी. हालांकि इस याचिका पर हुई सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट ने मसूद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था, लेकिन आज आरिफ मसूद को जबलपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है.

कौन हैं आरिफ मसूद

2018 के विधानसभा चुनाव में भोपाल मध्य से विधायक चुने गए आरिफ मसूद मुसलमानों से संबंधित मुद्दों पर पहले से भी मुखर होकर बोलते रहे हैं. मॉब लिंचिंग से लेकर राम मंदिर और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर उनके बयान अक्सर चर्चा में रहे हैं. विधायक चुने जाने के थोड़े दिनों बाद ही उनके एक बयान को लेकर बवाल खड़ा हो गया था. उन्होंने कह दिया था कि मैं देश से प्यार करता हूं, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा. इसके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए थे और कांग्रेस पार्टी से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

Last Updated : Nov 27, 2020, 4:00 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.