भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस तबाही मचा रहा है. राजधानी भोपाल में भी कोविड- 19 से संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने 10 दिन तक भोपाल को टोटल लॉकडाउन करने के आदेश दिए हैं. इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है.
इन सुविधाओं पर रहेगी छूट
- दूध, दवा, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां और फैक्ट्रियों में आने-जाने के लिए छूट रहेगी. बाकी लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी.
- एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन खुले रहेंगे और यात्री यहां अपना टिकिट लेकर आ जा सकेंगे, तो वहीं नगर निगम बेसहारा लोगों को खाना बांटेगा.
- 10 दिवसीय इस लॉकडाउन में सरकारी दफ्तर 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे.
- राजस्व, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, बिजली कंपनी के दफ्तर,सबस्टेशन ऑफिस ,नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल सप्लाई, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, पोस्टल सर्विस ऑफिस,अकाउंट सेक्शन, एटीएम सेवा, नगर पालिका ,पंचायत जैसे ऑफिस खुल सकेंगे.
इन पर रहेंगे प्रतिबंध
- बाजार, बैंक, धार्मिक स्थल, होटल रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, सिनेप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, असेंबली हॉल, स्कूल- कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सभी निजी ऑफिस, परिवहन सेवा, टैक्सी, प्राइवेट बसें, ऑटो, ई- रिक्शा, राजनीतिक सामाजिक धार्मिक और शैक्षणिक बड़े आयोजन, इन सब पर पाबंदी होगी.
- ई-कॉमर्स गतिविधियां चालू रहेंगे
- हालांकि इस दौरान ई-कॉमर्स गतिविधियां चालू रहेंगे और भोपाल से बाहर आने जाने के लिए ई-पास की प्रक्रिया पर सरकार विचार कर रही है.