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कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, शिक्षक ने नाबालिग के साथ किया था रेप - भोपाल रेप के आरोपी को सजा

भोपाल कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है. बता दें आरोपी शिक्षक ने नाबालिग के साथ रेप किया था.

bhopal court
भोपाल कोर्ट
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Published : Jan 10, 2023, 7:20 PM IST

Updated : Jan 10, 2023, 9:00 PM IST

आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

भोपाल। राजधानी भोपाल के बैरसिया तहसील में आज न्यायालय ने दुष्कर्म की घटना पर सुनवाई की. कोर्ट ने 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है(bhopal court sentenced rape accused). साथ ही कोर्ट ने 2 हजार का जुर्माना भी लगाया है. यह घटना पिछले साल सितंबर में हुई थी. जिसमें एक शिक्षक उसके घर में पानी भरने आने वाली 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था.

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा: दरअसल आरोपी शिक्षक तरावली के स्कूल में शिक्षक होने के साथ-साथ गांव में अपने खेतों की देखभाल भी करता था और गांव के लोग उसके यहां पानी भरने जाते थे. उसी दौरान यह बच्ची भी आरोपी शिक्षक के घर पानी भरने जाती थी. जिसमें शिक्षक में पहले मार्च के महीने में और उसके बाद सितंबर में फिर से बच्ची के साथ अपने घर में बने बाथरूम में दुष्कर्म किया था. जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई थी. मामला बैरसिया सिविल न्यायालय में चल रहा था.

शराब पिला दोस्तों ने किया गैंगरेप, घुमाने ले गये थे भेड़ाघाट

परिजनों ने कोर्ट का दिया धन्यवाद: जिस पर आज न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया. अपर सत्र न्यायधीश ज्ञानेश्वरी कुमरे ने आरोपी प्रेम सिंह दांगी शिक्षक को आजीवन कारावास मृत्यु पर्यन्त तक व 10000 हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 376ए भावदि साश्चर्य आजीवन कारावास मृत्यु पर्यन्त तक व 10000 एवं धारा 506भावदि में 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया(bhopal court sentenced rape accused). प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजन आशीष तिवारी द्वारा की गई थी. न्यायालय के इस फैसले का परिजनों ने धन्यवाद दिया

आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

भोपाल। राजधानी भोपाल के बैरसिया तहसील में आज न्यायालय ने दुष्कर्म की घटना पर सुनवाई की. कोर्ट ने 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है(bhopal court sentenced rape accused). साथ ही कोर्ट ने 2 हजार का जुर्माना भी लगाया है. यह घटना पिछले साल सितंबर में हुई थी. जिसमें एक शिक्षक उसके घर में पानी भरने आने वाली 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था.

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा: दरअसल आरोपी शिक्षक तरावली के स्कूल में शिक्षक होने के साथ-साथ गांव में अपने खेतों की देखभाल भी करता था और गांव के लोग उसके यहां पानी भरने जाते थे. उसी दौरान यह बच्ची भी आरोपी शिक्षक के घर पानी भरने जाती थी. जिसमें शिक्षक में पहले मार्च के महीने में और उसके बाद सितंबर में फिर से बच्ची के साथ अपने घर में बने बाथरूम में दुष्कर्म किया था. जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई थी. मामला बैरसिया सिविल न्यायालय में चल रहा था.

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परिजनों ने कोर्ट का दिया धन्यवाद: जिस पर आज न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया. अपर सत्र न्यायधीश ज्ञानेश्वरी कुमरे ने आरोपी प्रेम सिंह दांगी शिक्षक को आजीवन कारावास मृत्यु पर्यन्त तक व 10000 हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 376ए भावदि साश्चर्य आजीवन कारावास मृत्यु पर्यन्त तक व 10000 एवं धारा 506भावदि में 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया(bhopal court sentenced rape accused). प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजन आशीष तिवारी द्वारा की गई थी. न्यायालय के इस फैसले का परिजनों ने धन्यवाद दिया

Last Updated : Jan 10, 2023, 9:00 PM IST
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