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Bhopal बगैर सूचना शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगा सकेंगे अधिकारी, ऐसा किया तो जाने उनके साथ क्या होगा

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Published : Nov 26, 2022, 9:58 AM IST

शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है. उन्हें अब जिला शिक्षा विभाग का अधिकारी या प्राचार्य शैक्षणिक कार्य से अलग कोई कार्य में लगाएगा तो उसकी जानकारी सरकार द्वारा बनाए गए विमर्श पोर्टल पर 7 दिनों के अंदर आवश्यक रूप से अपलोड करनी होगी. ऐसा न करने पर संबधित अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी. निश्चित रूप से इस निर्देश के बाद अब कोई भी अधिकारी या प्राचार्य शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने के पहले दस बोर सोचेगा. (officers will not to engage teachers without information)

officers will not to engage teachers without information
बगैर सूचना शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगा सकेंगे अधिकारी

भोपाल। अब शिक्षकों को पूरी तरह से गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने संबंधी जानकारी विमर्श पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए गए हैं. ये आदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों को दिए हैं. आदेश में लिखा गया है कि गैर शैक्षणिक और अन्य कार्यों में संलग्न किये जाने की स्थिति में उनके वेतन आहरण पर रोक लगाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसके बाद भी अनाधिकृत रूप से शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से संलग्न किए जाने संबंधी जानकारी समय-समय पर मिलती है. (good news for teachers)

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सभी को 7 दिन के अंदर अनिवार्य जानकारी अपलोड करनी होगीः आदेश के मुताबिक इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस पर प्रभावी रोक लगाने के लिए विमर्श पोर्टल पर एक मॉड्यूल विकसित किया गया है. इस मॉड्यूल में यदि किसी शिक्षक को जिला एवं अन्य स्तर से पूर्णकालिक रूप से संलग्न किया गया है, तो संबंधित की जानकारी अपलोड करनी पड़ेगी. सभी जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य को 7 दिन के अंदर अनिवार्य जानकारी अपलोड करनी होगी. जिससे संबंधित को मूल संस्था हेतु कार्यमुक्त करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके. (Teachers not engage in non academic work) (good news for teachers)

जानकारी अपलोड नहीं की गई तो होगी कार्यवाहीः आयुक्त ने आदेश में कहा है कि यदि कोई शिक्षक पूर्णकालिक रूप से गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न है और अब तक उसकी जानकारी संबंधित प्राचार्य या जिला शिक्षा अधिकारी जिनके अधीनस्थ में कार्यरत हैं, उनके द्वारा विमर्श पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई है, तो ऐसे में संबंधित अफसरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी. (Teachers not engage in non academic work)

भोपाल। अब शिक्षकों को पूरी तरह से गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने संबंधी जानकारी विमर्श पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए गए हैं. ये आदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों को दिए हैं. आदेश में लिखा गया है कि गैर शैक्षणिक और अन्य कार्यों में संलग्न किये जाने की स्थिति में उनके वेतन आहरण पर रोक लगाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसके बाद भी अनाधिकृत रूप से शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से संलग्न किए जाने संबंधी जानकारी समय-समय पर मिलती है. (good news for teachers)

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सभी को 7 दिन के अंदर अनिवार्य जानकारी अपलोड करनी होगीः आदेश के मुताबिक इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस पर प्रभावी रोक लगाने के लिए विमर्श पोर्टल पर एक मॉड्यूल विकसित किया गया है. इस मॉड्यूल में यदि किसी शिक्षक को जिला एवं अन्य स्तर से पूर्णकालिक रूप से संलग्न किया गया है, तो संबंधित की जानकारी अपलोड करनी पड़ेगी. सभी जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य को 7 दिन के अंदर अनिवार्य जानकारी अपलोड करनी होगी. जिससे संबंधित को मूल संस्था हेतु कार्यमुक्त करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके. (Teachers not engage in non academic work) (good news for teachers)

जानकारी अपलोड नहीं की गई तो होगी कार्यवाहीः आयुक्त ने आदेश में कहा है कि यदि कोई शिक्षक पूर्णकालिक रूप से गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न है और अब तक उसकी जानकारी संबंधित प्राचार्य या जिला शिक्षा अधिकारी जिनके अधीनस्थ में कार्यरत हैं, उनके द्वारा विमर्श पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई है, तो ऐसे में संबंधित अफसरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी. (Teachers not engage in non academic work)

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