ETV Bharat / state

महिला ने सहेली के पति पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, आरोपी को हाईकोर्ट से मिली 10 दिन की राहत

राजधानी भोपाल में रेप के बाद ब्लैकमेलिंग मामले में आरोपी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. केस शहर के हाईप्रोफाइल फैमिली का है जिसमें एक महिला ने अपनी सहेली के पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. घटना श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र का है.

Shyamala Hills Police Station Bhopal
श्यामला हिल्स थाना भोपाल
author img

By

Published : Mar 16, 2023, 5:51 PM IST

Updated : Mar 16, 2023, 6:28 PM IST

भोपाल। शहर में एक हाईप्रोफाइल महिला ने अपने ही परिचित शख्स पर रेप का गंभीर आरोप लगाया था. महिला भोपाल के अरबपति बिजनेस मैन की पत्नी बताई जा रही है. जिसने अपनी सहेली के पति के खिलाफ श्यामला हिल्स थाने में रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया था. केस दर्ज होने के बाद पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. इस बीच उसकी पत्नी को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. इधर गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी शख्स ने जबलपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दी, जिस पर कोर्ट ने अगले 10 दिनों के लिए बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इस बीच उसे अपना पूरा पक्ष रखने के लिए कहा है.

10 दिन की राहत: महिला का कहना है कि, आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बनाया था. बाद में सहेली और उसके पति ने पैसे के लिए ब्लैकमेल किया. पीड़ित महिला ने काफी पैसे भी दिए. बाद में 11 नवंबर को उसके साथ मारपीट भी हुई. अपनी सहेली और उसके पति को आरोपी बनाकर महिला ने थाने में FIR दर्ज कराया. इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी के वकील की मांग पर उसे 10 दिन की मोहलत दी है. इस समयावधी में आरोपी को पूरा पक्ष तथ्यों और सबूतों के साथ कोर्ट के सामने रखना होगा.

MP Crime से मिलती-जुलती ये खबरें जरुर पढ़ें...

पुलिस कर रही सर्चिंग: इधर केस में जिला अदालत से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद, आरोपी धर्मेंद्र मिश्रा ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर दी. इस पर सुनवाई हुई जिसमें आरोपी के वकील ने कोर्ट से 10 दिन का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

भोपाल। शहर में एक हाईप्रोफाइल महिला ने अपने ही परिचित शख्स पर रेप का गंभीर आरोप लगाया था. महिला भोपाल के अरबपति बिजनेस मैन की पत्नी बताई जा रही है. जिसने अपनी सहेली के पति के खिलाफ श्यामला हिल्स थाने में रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया था. केस दर्ज होने के बाद पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. इस बीच उसकी पत्नी को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. इधर गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी शख्स ने जबलपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दी, जिस पर कोर्ट ने अगले 10 दिनों के लिए बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इस बीच उसे अपना पूरा पक्ष रखने के लिए कहा है.

10 दिन की राहत: महिला का कहना है कि, आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बनाया था. बाद में सहेली और उसके पति ने पैसे के लिए ब्लैकमेल किया. पीड़ित महिला ने काफी पैसे भी दिए. बाद में 11 नवंबर को उसके साथ मारपीट भी हुई. अपनी सहेली और उसके पति को आरोपी बनाकर महिला ने थाने में FIR दर्ज कराया. इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी के वकील की मांग पर उसे 10 दिन की मोहलत दी है. इस समयावधी में आरोपी को पूरा पक्ष तथ्यों और सबूतों के साथ कोर्ट के सामने रखना होगा.

MP Crime से मिलती-जुलती ये खबरें जरुर पढ़ें...

पुलिस कर रही सर्चिंग: इधर केस में जिला अदालत से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद, आरोपी धर्मेंद्र मिश्रा ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर दी. इस पर सुनवाई हुई जिसमें आरोपी के वकील ने कोर्ट से 10 दिन का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

Last Updated : Mar 16, 2023, 6:28 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.