भोपाल। राजधानी भोपाल के हबीबगंज थाना प्रभारी मनीष राज सिंह भदौरिया ने बताया कि 42 वर्षीय महिला पेशे से एडवोकेट है. उसके पहले पति की मौत हो चुकी इसके बाद उसने दूसरी शादी की थी, लेकिन जब दूसरे पति से भी महिला की नहीं बनी तो उसने पति के खिलाफ तलाक का केस कर दिया. उनके बीच केस अभी भी चल रहा है.
छह साल पहले संबंध बने : इसी दौरान वर्ष 2016 में महिला सुशील गुप्ता नाम के व्यक्ति के संपर्क में आ गई. सुशील गुप्ता बीएसएनएल का अधिकारी है. दोनों के बीच जब नजदीकी संबंध हो गए तो पिछले साल सुशील महिला के जन्मदिन पर उसके घर पहुंच गया. यहां पर जब सभी मेहमान चले गए तो सूनेपन का फायदा उठाते हुए सुशील ने महिला के साथ ज्यादती की.
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शादी का झांसा देता रहा : ज्यादती के बाद उसने महिला को शादी का झांसा दिया तथा शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया. पिछले दिनों महिला ने जब शादी करने का दबाव डाला तो सुशील गुप्ता ने शादी करने से मना कर दिया. महिला ने सोमवार को थाने जाकर मामले की शिकायत कर दी. पुलिस ने रेप का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. BSNL officer raped woman, Woman lawyer raped, rape Pretext marriage, FIR registered