ETV Bharat / state

भोपाल की सड़कों पर फिर से दौड़ेंगे ऑटो-रिक्शा, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

author img

By

Published : Jun 2, 2020, 11:35 AM IST

करीब 70 दिनों के बाद भोपाल की सड़कों पर ऑटो रिक्शा, टैक्सी और ई- रिक्शा शहर में चलते नजर आएंगे. जिला कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने धारा 144 में आदेश जारी किया है.

auto-rickshaws-will-run-again-on-the-roads-of-bhopal-lock-down
भोपाल की सड़कों पर फिर से दौड़ेंगे ऑटो-रिक्शा

भोपाल। करीब 70 दिनों के बाद एक बार फिर भोपाल की सड़कों पर ऑटो, रिक्शा, टैक्सी और ई- रिक्शा चलती नजर आएगी. कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने धारा 144 में संशोधित लिखित आदेश जारी किया है. जिसके तहत अब शहर में ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा चलती नजर आएंगी.

भोपाल की सड़कों पर फिर से नजर आएगी ऑटो-रिक्शा

जिला कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर लॉक डाउन 30 जून तक जारी रहने के आदेश दिए हैं. जिसके तहत कंटेंटमेंट और बफर जोन में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. आदेश की परिस्थितियों का आंकलन 7 जून को फिर से किया जाएगा, उसके बाद ही आगे फैसला लिया जाएगा. दुकानों पर 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ नजर आएगी तो दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देखने में आ रहा है कि बाजारों में काफी भीड़ दिखाई दे रही है.

खुलेंगी सैलून और मीट मार्केट की दुकानें

संशोधित आदेश में सैलून, मीट, चिकन, फिश दुकान खोले जा सकेंगे. अभी तक सैलून, मीट दुकानों को इजाजत नहीं थी. अनलॉकडाउन 1.0 के बाद शहर को तीन सेक्टर में बांटकर मार्केट दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति जो पहले दी गई थी जारी रहेगी. बफर जोन और कंटेंटमेंट जोन में कोई भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, बार, हाट बाजार, ऑडिटोरियम, हॉकर्स जोन, धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक और मनोरंजन समारोह भी प्रतिबंध रहेगा. वहीं शादी समारोह में 20 और अंतिम संस्कार में 10 लोग शामिल हो सकेंगे.

भोपाल। करीब 70 दिनों के बाद एक बार फिर भोपाल की सड़कों पर ऑटो, रिक्शा, टैक्सी और ई- रिक्शा चलती नजर आएगी. कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने धारा 144 में संशोधित लिखित आदेश जारी किया है. जिसके तहत अब शहर में ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा चलती नजर आएंगी.

भोपाल की सड़कों पर फिर से नजर आएगी ऑटो-रिक्शा

जिला कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर लॉक डाउन 30 जून तक जारी रहने के आदेश दिए हैं. जिसके तहत कंटेंटमेंट और बफर जोन में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. आदेश की परिस्थितियों का आंकलन 7 जून को फिर से किया जाएगा, उसके बाद ही आगे फैसला लिया जाएगा. दुकानों पर 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ नजर आएगी तो दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देखने में आ रहा है कि बाजारों में काफी भीड़ दिखाई दे रही है.

खुलेंगी सैलून और मीट मार्केट की दुकानें

संशोधित आदेश में सैलून, मीट, चिकन, फिश दुकान खोले जा सकेंगे. अभी तक सैलून, मीट दुकानों को इजाजत नहीं थी. अनलॉकडाउन 1.0 के बाद शहर को तीन सेक्टर में बांटकर मार्केट दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति जो पहले दी गई थी जारी रहेगी. बफर जोन और कंटेंटमेंट जोन में कोई भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, बार, हाट बाजार, ऑडिटोरियम, हॉकर्स जोन, धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक और मनोरंजन समारोह भी प्रतिबंध रहेगा. वहीं शादी समारोह में 20 और अंतिम संस्कार में 10 लोग शामिल हो सकेंगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.