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अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने कसी कमर

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Published : Apr 26, 2020, 12:05 PM IST

प्रदेश में कई जिलों में थोड़ी रियायत के चलते अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की आशंका को लेकर महिला एवं बाल विकास आयुक्त ने इस पर निगरानी रखने के आदेश दिए हैं.

bhopal
भोपाल

भोपाल। देश और प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू है, लेकिन मध्यप्रदेश के कई जिलों में फिलहाल संक्रमण न होने की वजह से छूट दे दी गई है, ताकि इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जा सके, लेकिन इन क्षेत्रों में अक्षय तृतीया पर भी कई तरह के आयोजन हो सकते हैं, प्रशासन की ओर से किसी भी तरह के आयोजन न करने की अपील की गई है तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह पर भी निगरानी रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है.

आयुक्त महिला-बाल विकास नरेश पाल कुमार ने 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर होने वाले विवाह के आयोजन की निगरानी कर बाल-विवाह रोकने के निर्देश दिए हैं. नरेश कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण विवाह आयोजन सीमित संख्या में होंगे. आयोजन के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा. सशर्त अनुज्ञा पर जो विवाह होंगे, उनमें कोई बाल-विवाह न हो, स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस बात की सजगता से निगरानी करें.

आयुक्त ने कहा कि विवाह के लिए बालक-बालिकाओं को अनपढ़ बताकर परिजन आधार-कार्ड, वोटर कार्ड तथा राशन कार्ड को उम्र का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं. उन्होंने कहा कि ये उम्र के लिए मान्य दस्तावेज नहीं हैं. यदि वर-वधू में कोई अनपढ़ है और उम्र का कोई प्रमाण-पत्र नहीं है तो चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण-पत्र मान्य किया जायेगा, जिस पर कम से कम तीन चिकित्सकों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे.

भोपाल। देश और प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू है, लेकिन मध्यप्रदेश के कई जिलों में फिलहाल संक्रमण न होने की वजह से छूट दे दी गई है, ताकि इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जा सके, लेकिन इन क्षेत्रों में अक्षय तृतीया पर भी कई तरह के आयोजन हो सकते हैं, प्रशासन की ओर से किसी भी तरह के आयोजन न करने की अपील की गई है तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह पर भी निगरानी रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है.

आयुक्त महिला-बाल विकास नरेश पाल कुमार ने 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर होने वाले विवाह के आयोजन की निगरानी कर बाल-विवाह रोकने के निर्देश दिए हैं. नरेश कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण विवाह आयोजन सीमित संख्या में होंगे. आयोजन के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा. सशर्त अनुज्ञा पर जो विवाह होंगे, उनमें कोई बाल-विवाह न हो, स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस बात की सजगता से निगरानी करें.

आयुक्त ने कहा कि विवाह के लिए बालक-बालिकाओं को अनपढ़ बताकर परिजन आधार-कार्ड, वोटर कार्ड तथा राशन कार्ड को उम्र का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं. उन्होंने कहा कि ये उम्र के लिए मान्य दस्तावेज नहीं हैं. यदि वर-वधू में कोई अनपढ़ है और उम्र का कोई प्रमाण-पत्र नहीं है तो चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण-पत्र मान्य किया जायेगा, जिस पर कम से कम तीन चिकित्सकों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे.

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