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नाबालिग से हैवानियत करने वाला आरोपी दोषी करार, आज सुनाई जायेगी सजा

भोपाल में नाबालिग के दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी पर कोर्ट ने बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य और उसके बाद हत्या की धाराओं में दोषी माना है. आरोपी को आज सजा सुनाई जाएगी.

थाना मंगलवारा भोपाल
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Published : Jul 11, 2019, 5:44 AM IST

भोपाल। कमला नगर थाना क्षेत्र में 1 महीने पहले 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी विष्णु बामोरे को कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है. कोर्ट सजा का ऐलान गुरुवार को करेगी विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सोमवार मंगलवार तक चली.

8 साल की मासूम से बलात्कार करने वाले आरोपी विष्णु को कोर्ट ने दोषी करार दिया
अदालत में आरोपी पर हमले की आशंका को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. सरकारी वकील मनीष ने कोर्ट से आरोपी को फांसी देने की मांग की है. कोर्ट सजा का ऐलान आज करेगी विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सोमवार से शुरू हुई थी जो मंगलवार को पूरी हुई. इसके पहले बुधवार को आरोपी विष्णु बामोरे को पुलिस कोर्ट में पेश कर चुकी थी.इन धाराओं में माना दोषीइस मामले में आरोपी विष्णु पर कोर्ट ने बच्चे के साथ जाती अप्राकृतिक कृत्य और उसके बाद हत्या की धाराओं में दोषी माना है. कोर्ट ने आरोपी को 363, 366, 376, 377 और 302 एवं 201 धाराओं में दोषी माना है.

भोपाल। कमला नगर थाना क्षेत्र में 1 महीने पहले 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी विष्णु बामोरे को कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है. कोर्ट सजा का ऐलान गुरुवार को करेगी विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सोमवार मंगलवार तक चली.

8 साल की मासूम से बलात्कार करने वाले आरोपी विष्णु को कोर्ट ने दोषी करार दिया
अदालत में आरोपी पर हमले की आशंका को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. सरकारी वकील मनीष ने कोर्ट से आरोपी को फांसी देने की मांग की है. कोर्ट सजा का ऐलान आज करेगी विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सोमवार से शुरू हुई थी जो मंगलवार को पूरी हुई. इसके पहले बुधवार को आरोपी विष्णु बामोरे को पुलिस कोर्ट में पेश कर चुकी थी.इन धाराओं में माना दोषीइस मामले में आरोपी विष्णु पर कोर्ट ने बच्चे के साथ जाती अप्राकृतिक कृत्य और उसके बाद हत्या की धाराओं में दोषी माना है. कोर्ट ने आरोपी को 363, 366, 376, 377 और 302 एवं 201 धाराओं में दोषी माना है.
Intro:राजधानी के कमला नगर थाना क्षेत्र में 1 महीने पहले हुई 8 साल की बच्ची से ज्यादती के बाद उसकी हत्या के आरोपी विष्णु बामोरे को कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है कोर्ट सजा का ऐलान गुरुवार को करेगी विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सोमवार से शुरू हुई थी जो मंगलवार को पूरी हुई इसके पहले बुधवार को आरोपी विष्णु बा मोरे को पुलिस कोर्ट में पेश कर चुकी थी अदालत में आरोपी पर हमले की आशंका को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी शासकीय वकील मनीष ने कोर्ट से आरोपी को फांसी देने की मांग की है

इस मामले में आरोपी विष्णु पर कोर्ट ने बच्चे के साथ जाती अप्राकृतिक कृत्य और उसके बाद हत्या की धाराओं में दोषी माना है कोर्ट ने आरोपी को 363 366 376 377 और 302 एवं 201 धाराओं में दोषी माना है हालांकि आरोपी को सजा कल सुनाई जाएगीBody:राजधानी के कमला नगर थाना क्षेत्र में 1 महीने पहले हुई 8 साल की बच्ची से ज्यादती के बाद उसकी हत्या के आरोपी विष्णु बामोरे को कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है कोर्ट सजा का ऐलान गुरुवार को करेगी विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सोमवार से शुरू हुई थी जो मंगलवार को पूरी हुई इसके पहले बुधवार को आरोपी विष्णु बा मोरे को पुलिस कोर्ट में पेश कर चुकी थी अदालत में आरोपी पर हमले की आशंका को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी शासकीय वकील मनीष ने कोर्ट से आरोपी को फांसी देने की मांग की है

इस मामले में आरोपी विष्णु पर कोर्ट ने बच्चे के साथ जाती अप्राकृतिक कृत्य और उसके बाद हत्या की धाराओं में दोषी माना है कोर्ट ने आरोपी को 363 366 376 377 और 302 एवं 201 धाराओं में दोषी माना है हालांकि आरोपी को सजा कल सुनाई जाएगीConclusion:राजधानी के कमला नगर थाना क्षेत्र में 1 महीने पहले हुई 8 साल की बच्ची से ज्यादती के बाद उसकी हत्या के आरोपी विष्णु बामोरे को कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है कोर्ट सजा का ऐलान गुरुवार को करेगी विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सोमवार से शुरू हुई थी जो मंगलवार को पूरी हुई इसके पहले बुधवार को आरोपी विष्णु बा मोरे को पुलिस कोर्ट में पेश कर चुकी थी अदालत में आरोपी पर हमले की आशंका को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी शासकीय वकील मनीष ने कोर्ट से आरोपी को फांसी देने की मांग की है

इस मामले में आरोपी विष्णु पर कोर्ट ने बच्चे के साथ जाती अप्राकृतिक कृत्य और उसके बाद हत्या की धाराओं में दोषी माना है कोर्ट ने आरोपी को 363 366 376 377 और 302 एवं 201 धाराओं में दोषी माना है हालांकि आरोपी को सजा कल सुनाई जाएगी

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