भोपाल। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 17 डॉक्टरों के पदोन्नति किए जाने का विरोध शुरू हो गया है. 22 संगठनों के एक संयुक्त संगठन ने इस पर आपत्ति ली है. संगठन ने सीएम और सचिव को शिकायत दर्ज करवाकर आदेश निरस्त करने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है रोक
दरअसल उच्चतम न्यायालय के 2016 में दिए आदेश के अनुसार पुराने नियमों के आधार पर पदोन्नति पर रोक लगी हुई है. लेकिन फिर फिर भी नियमों की अवहेलना करते हुए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने नियम विरुद्ध जाकर 17 डॉक्टरों का द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में प्रमोशन कर दिया. जिस पर सभी संगठनों ने आपत्ति जताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है.
MP में Paddy Milling के लिए स्थापित होगी बड़ी इकाइयां
56 विभागों मे रोक, स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति
समिति का कहना है कि सरकार द्वारा समय-समय पर उच्च न्यायालय के इसी आदेश का हवाला देकर सभी विभागों की पदोन्नति को रोका जाती रही है. ऐसे में यदि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नियमित पदोन्नति दे दी गई है तो सभी 56 विभागों में भी नियमित पदोन्नति के आदेश जारी किए जाना चाहिए. ऐसे मे राज्य सरकार नए पदोन्नति नियम बनाने का क्या औचित्य है. कर्मचारी नेताओं ने राज्य सरकार से लिखित रूप से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है.