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भोपाल में अब सरकारी दफ्तरों में 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ होगा काम

सामान्य प्रशासन विभाग ने 20 अप्रैल को अपने आदेश में सभी सरकारी दफ्तरों में 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करने के निर्देश दिए थे. विभाग के आदेश के बावजूद सराकारी कार्यालय में दस फीसदी से ज्यादा कर्मचारी आ रहें हैं. विभाग ने इस पर आपत्ति जताई है.

10 percent of employees will work in government offices
10 फीसदी कर्मचारियों के साथ होगा काम
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Published : Apr 26, 2021, 8:29 PM IST

भोपाल। कोरोना के कारण राज्य के सरकारी दफ्तरों और मंत्रालय में 10 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों को बुलाए जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग ने चेताया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि इन दफ्तरों में 10 फीसदी उपस्थिति के साथ ही कार्यालय को संचालित किया जाए. विभाग यह सुनिश्चित करें कि 10 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों की ऑफिस न आएं.

10 percent of employees will work in government offices
सरकारी दफ्तरों में 10 फीसदी कर्मचारियों के काम करने का आदेश

शादी में दस से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल, सीएम ने दिए निर्देश

20 अप्रैल को जारी किए थे आदेश

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने 20 अप्रैल को आदेश जारी किया था. आदेश में मंत्रालय राज्य स्तरीय कार्यालय के अलावा सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर को निर्देश दिए थे कि जरुरी सेवाओं वाले कार्यालयों को छोड़कर सभी कार्यालय 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ ही संचालित किए जाएंगे. आदेश के बावजूद कुछ विभागों में 10 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है. इन विभागों में यह सुनिश्चित किया जाए की दस से ज्यादा कर्मचारी कार्यालय न आएं. इसके अलावा दिव्यांग कर्मचारियों को दफ्तर आने की छूट रहेगी. ऐसे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे.

भोपाल। कोरोना के कारण राज्य के सरकारी दफ्तरों और मंत्रालय में 10 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों को बुलाए जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग ने चेताया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि इन दफ्तरों में 10 फीसदी उपस्थिति के साथ ही कार्यालय को संचालित किया जाए. विभाग यह सुनिश्चित करें कि 10 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों की ऑफिस न आएं.

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सरकारी दफ्तरों में 10 फीसदी कर्मचारियों के काम करने का आदेश

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20 अप्रैल को जारी किए थे आदेश

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने 20 अप्रैल को आदेश जारी किया था. आदेश में मंत्रालय राज्य स्तरीय कार्यालय के अलावा सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर को निर्देश दिए थे कि जरुरी सेवाओं वाले कार्यालयों को छोड़कर सभी कार्यालय 10 फीसदी कर्मचारियों के साथ ही संचालित किए जाएंगे. आदेश के बावजूद कुछ विभागों में 10 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है. इन विभागों में यह सुनिश्चित किया जाए की दस से ज्यादा कर्मचारी कार्यालय न आएं. इसके अलावा दिव्यांग कर्मचारियों को दफ्तर आने की छूट रहेगी. ऐसे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे.

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