भिंड। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की फटकार के बाद आखिरकार जिला प्रशासन की नींद खुल गई और एक लंबे अरसे से अटके अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए गुलाब चंद धर्मशाला और आसपास बनी दुकानों के अतिक्रमण को धराशायी किया गया.
इस अतिक्रमण पर कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम इकबाल मोहम्मद ने राजस्व और नगर पालिका अधिकारियों की टीम के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाया.
हाईकोर्ट की फटकार और जुर्माने के बाद जागा प्रशासन, हटाया अतिक्रमण
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की फटकार के बाद प्रशासन ने गुलाब चंद धर्मशाला और आसपास बनी दुकानों के अतिक्रमण को धराशाई किया.
अतिक्रमण हटाया
भिंड। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की फटकार के बाद आखिरकार जिला प्रशासन की नींद खुल गई और एक लंबे अरसे से अटके अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए गुलाब चंद धर्मशाला और आसपास बनी दुकानों के अतिक्रमण को धराशायी किया गया.
इस अतिक्रमण पर कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम इकबाल मोहम्मद ने राजस्व और नगर पालिका अधिकारियों की टीम के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाया.
Intro:भिंड में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की फटकार के बाद आखिर जिला प्रशासन की नींद खुली है और एक लंबे अरसे से हटके अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए गुलाब चंद धर्मशाला और आसपास बनी अतिक्रमणकारियों की दुकान है धराशाई कर दी गई हैं
Body:भिंड की सब्जी मंडी इलाके में स्थित गुलाबचंद धर्मशाला आखिरकार धराशाई हो गई गुरुवार को इस अतिक्रमण पर कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम इकबाल मोहम्मद ने राजस्व और नगर पालिका अधिकारियों की टीम के साथ पहुंचकर पुलिस की मदद से अतिक्रमणकारियों और दुकानदारों को हटाकर कब्जा धारी गुलाबचंद धर्मशाला और उसके बाहर बनी दुकानों पर हिताची चलाकर पूरा इलाका साफ कर दिया मामले में हाईकोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा था क्योंकि इस अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया काफी समय से अटकी हुई थी जिसमें दोषी मानते हुए हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने नगर पालिका सीएमओ को जमकर लताड़ा और ₹100000 का जुर्माना भी लगाया
Conclusion:इस अतिक्रमण मामले में अब तक कार्यवाही ना होने को लेकर उच्च न्यायालय ने भिंड नगरपालिका पर ₹100000 का जुर्माना लगाते हुए कलेक्टर को 6 जनवरी से पहले कार्रवाई कर जवाब मांगा था
बाइट- इकबाल मोहम्मद, एसडीएम, भिंड
Body:भिंड की सब्जी मंडी इलाके में स्थित गुलाबचंद धर्मशाला आखिरकार धराशाई हो गई गुरुवार को इस अतिक्रमण पर कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम इकबाल मोहम्मद ने राजस्व और नगर पालिका अधिकारियों की टीम के साथ पहुंचकर पुलिस की मदद से अतिक्रमणकारियों और दुकानदारों को हटाकर कब्जा धारी गुलाबचंद धर्मशाला और उसके बाहर बनी दुकानों पर हिताची चलाकर पूरा इलाका साफ कर दिया मामले में हाईकोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा था क्योंकि इस अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया काफी समय से अटकी हुई थी जिसमें दोषी मानते हुए हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने नगर पालिका सीएमओ को जमकर लताड़ा और ₹100000 का जुर्माना भी लगाया
Conclusion:इस अतिक्रमण मामले में अब तक कार्यवाही ना होने को लेकर उच्च न्यायालय ने भिंड नगरपालिका पर ₹100000 का जुर्माना लगाते हुए कलेक्टर को 6 जनवरी से पहले कार्रवाई कर जवाब मांगा था
बाइट- इकबाल मोहम्मद, एसडीएम, भिंड