बैतूल। डीएफओ (उत्तर) बैतूल राकेश कुमार डामोर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम शिवसागर तहसील घोडाडोंगरी निवासी संजित राय द्वारा कछुए का मांस बेचा जा रहा है. सूचना के आधार पर डीएफओ द्वारा एसडीओ सारनी के मार्गदर्शन में दल का गठन किया गया. इस दल को प्रकरण की जांच करने हेतु भेजा गया. गठित टीम के दल प्रभारी रेंजर सारनी अमित साहू एवं स्टाफ द्वारा ग्राम शिवसागर में संजित राय एवं विष्णुपुर निवासी विजय घोष के घर जाकर उन्हें पूछताछ हेतु वन विश्राम गृह घोड़ाडोंगरी लाया गया.
दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया : दोनों व्यक्तियों द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया. उन्होंने बताया कि वह पिछले माह 18 मार्च को भी एक कछुए को लाकर उसका मांस बेच चुके हैं. उनकी निशानदेही पर मृत कछुए का शेल भी जब्त कर लिया गया है. पूछताछ में दोनों अपराधियों द्वारा बताया गया कि वह उस कछुए को सुल्तानपुर जिला रायसेन निवासी गणेश मांझी के खेत से लेकर आये थे. गणेश मांझी के मोबाइल की लोकशन के आधार पर गठित दल सुल्तानपुर जिला रायसेन गया एवं वहां से गणेश मांझी को पूछताछ हेतु रेंज कार्यालय सारनी लाए.
एक आरोपी रायसेन से पकड़ा : पूछताछ में गणेश मांझी ने भी अपराध स्वीकार कर लिया गया है. तीनों के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 02 की उपधारा (1) (5) (16) (20) (37) धारा 09, 40, 48, 51 के तहत वन अपराध कायम किया गया है. मृत कछुए के शेल को स्थानीय भाषा में पातल कहते हैं. इस कार्रवाई में नितेश शर्मा (प्रशिक्षु) वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र सहायक सारनी, हवसुलाल उड़के वनपाल, वनरक्षक प्रेमावती, ललिता धुर्वे, देवेन्द्र प्रकाश मालवीय, रवि पवांर, किशोरी वरकडे वनरक्षक शामिल रहे.
(Hunting an extinct species of turtle) (Turtle meat selling 3 accused arrested)