बड़वानी। जिला अंतर्गत कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने जिले में संचालित निजी पैथोलाॅजी लैब संचालकों की बैठक आयोजित कर सभी प्रकार की जांच के मूल्यों का निर्धारण किया गया, मुल्य निर्धारण में लैब संचालकों की सहमति भी ली गई, जिसके बाद शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए आदेशित किया, अब इस दर से अधिक मूल्य लेने पर दोषी लैब संचालकों पर धारा 144 और आपदा प्रबंधन की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकेगी.
कलेक्टर ने बैठक के दौरान दिए कई निर्देश
निजी लैब में मूल्य निर्धारित होने के बाद अब इस रेट को सार्वजनिक रूप से सभी लैब में लगाया जाएगा. सभी मरीजों से जांंच के लिए ली जाने वाली राशि की रसीद उन्हें अनिवार्य रूप से देनी होगी, गरीब और जरूरतमंद मरीजों को जिला चिकित्सालय बड़वानी में संचालित सहायता केन्द्र से निःशुल्क जांच पर्ची दिए जाने पर संबंधित लैब द्वारा उस मरीज की जांच निःशुल्क की जाएगी. वहीं लैब संचालक निर्धारित दर से अधिक राशि लेकर जांंच करता है, तो उसके खिलाफ धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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इस प्रकार जांचों का शुल्क
कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार अब लैब संचालक होने वाली जांंचों का शुल्क इससे अधिक नहीं ले सकेंगे. जारी आदेशानुसार डी-डीमर जांच के लिए 500 रुपये, सीआरपी जाँच हेतु 200 रुपये, एबीजी जांच के लिए 600 रुपये, एस-फेरीटीन जांच के लिए 180 रुपये, आईएल 6 जांच के लिए 1000 रुपये, एलडीएच जांच हेतु 200 रुपये, सीबीसी जांच के लिए 200 रुपये, विडाल जांच के लिए 80 रुपये, ब्लड शुगर की जांच के लिए 40 रुपये, एस-क्रिटीनीम जांच- 100 रुपये, एसजीपीटी जांच- 120 रुपये, एसजीओटी जांच- 120 रुपये, एचआरसीटी जांच- 2500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है.
कलेक्टर बड़वानी शिवराज सिंह वर्मा ने बताया, कि जिले में संचालित निजी पॅथालाॅजी लेब संचालकों की बैठक लेकर विभिन्न प्रकार की जांच के लिए मुल्यों का निर्धारण किया गया है, जिसमें लैब संचालकों की सहमति के साथ शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए आदेशित किया गया है. साथ ही निर्धारित दर से अधिक राशि लेने वाले लैब संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये गए हैं.