बालाघाट/इंदौर। नाबालिग से ज्यादती के मामले में बालाघाट अदालत के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपी को सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने आजीवन कारावास के साथ ही 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं इंदौर में तीन बच्चो की मां के साथ गेरेज संचालक द्वारा रेप करने का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर अरोपी की तलाश शुरू कर दी है. (rape in balaghat)
बालाघाट में नाबालिग को मिला न्यायः बालाघाट के लामता थाना क्षेत्र के ग्राम कोचेवाड़ा निवासी आरोपी धर्मेंद्र पिता फगलाल अमूले उम्र 25 वर्ष को साक्ष्य और चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाया गया है. इसके तहत उसे अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है. इस मामले की विवेचना तत्कालीन एसडीओपी परसवाड़ा व सीएसपी अपूर्व भलावी ने की थी. आरोपी ने 8 अगस्त 2020 को नाबालिक को उसके घर के कमरे में अकेला पाकर ज्यादती की थी. पीड़िता बचपन से स्पष्ट बोल नहीं पाती है. वह मानसिक रूप से कमजोर है. (balaghat court verdict)
इंदौर में तीन बच्चों की मां से रेपः इंदौर के राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 35 वर्षीय विधवा महिला ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई की 2021 में उसके पति की बीमारी से मौत हो गई थी. इसके बाद महिला की माली हालत खराब हो गई. महिला के तीन बच्चे है, जिन्हें पालने के लिए महिला काम ढूंढ रही थी. तभी महिला की मुलाकात संजू तंवर गेरेज संचालक से हुई. अरोपी संजू ने महिला को काम दिलवाने का आश्वासन दिया और महिला से मोबाइल नंबर ले लिया. (rape in indore)
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एक दिन शाम को संजू ने महिला को कॉल किया और बोला कि काम के सिलसिले में बात करना ही, मैं आपको लेने घर आ रहा हूं. महिला संजू के साथ कार में बैठ गई. संजू महिला को अपने घर ले गया. वहां आरोपी बोला कि उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई है. इसके बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ कई बार दुष्कर्म किया. अब आरोपी ने शादी करने से मना कर दिया है. महिला की शिकायत पर अरोपी संजू तंवर के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.