बालाघाट। जिले के आदिवासी बाहुल्य विकासखंड बैहर के ग्राम गोगा टोला में महिला व बाल विकास विभाग के प्रयासों से बाल विवाह को रोकने में सफलता हासिल हुई है. महिला व बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी मिनिषा लुंबा ने बताया कि विकासखंड बैहर अंतर्गत ग्राम पंचायत गोगाटोला में बाल विवाह की शिकायत प्राप्त हुई. इस पर सोमवती मानकर पर्यवेक्षक, श्यामा बिसेन पर्यवेक्षक एकीकृत बाल विकास सेवा बैहर, पुलिस थाना बैहर से एएसआई राजकुमार हिरकने, टीम व चाइल्ड लाइन की टीम ने लाडो अभियान के तहत जागरूक करते हुए विवाह स्थल ग्राम गोगा टोला जाकर जांच की.
लड़की की उम्र एक साल कम : जांच में बालक निवासी ग्राम गोगाटोला जिसकी आधार कार्ड के अनुसार उम्र 21 वर्ष है, लेकिन इसका विवाह बालिका निवासी ग्राम भंडेरी जिसकी आधार कार्ड के अनुसार उम्र 17 वर्ष से तय हुआ था. शासन के नियमानुसार बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम है तो इस उम्र में विवाह करना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है. ग्राम पंचायत गोगाटोला में परिवार के सभी सदस्य व मोहल्ले के अन्य लोगों को बाल विवाह ना करने की और ना ही उसमें शामिल होने की समझाइश दी गई.
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मान गए दोनों परिवार : दोनों पक्षों के कानून के बारे में जानकारी दी गई. साथ ही दोनों पक्षों के परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में बताया गया. समझाइश के बाद परिवार के सदस्य बाल विवाह रोकने व बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद विवाह कराने पर सहमत हो गए. (Marriage stopped in tribal village) Marriage stopped of girl's age17)