इंदौर: इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में 2 साल पहले रामनवमी के दिन एक बावड़ी ढह जाने के कारण 36 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर इंदौर के एक कांग्रेसी नेता ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिस पर आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इंदौर नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाई कोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह की युगल खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है.
2023 में रामनवमी के दिन कार्यक्रम के दौरान बावड़ी ढह जाने से 36 लोगों की हो गई थी मौत
2 साल पहले इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रामनवमी के दिन कार्यक्रम के दौरान एक बावड़ी ढह जाने के कारण 36 लोगों की मौत हो गई थी. मामले में इंदौर नगर निगम के अधिकारियों के साथ कई लोगों की लापरवाही सामने आई थी. इंदौर के कांग्रेस नेता प्रमोद कुमार द्विवेदी एवं पूर्व पार्षद महेश गर्ग ने अपने एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से इंदौर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी.
याचिका के माध्यम से यह मांग की गई थी कि इंदौर शहर की सभी पुरानी बावड़िया और कुओं को पुनर्जीवित करने के लिए अतिक्रमण हटाया जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.
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मामले में जनवरी 2024 में सुनवाई हुई. उस समय कोर्ट ने इंदौर नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए थे कि कई पुरानी बावड़ी और कुओं पर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए. साथ ही इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए. लेकिन इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.
इंदौर नगर निगम के निगम आयुक्त शिवम वर्मा को कारण बताओ नोटिस
कोर्ट के पूर्व के आदेशों का इंदौर नगर निगम द्वारा पालन नहीं किए जाने पर एडवोकेट की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई. जिस पर कोर्ट ने इंदौर नगर निगम के निगम आयुक्त शिवम वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है. यदि इस दौरान निगम आयुक्त संतोष जनक जवाब नहीं दे पाए तो उच्च न्यायालय कड़ी कार्रवाई के भी आदेश दे सकता है.