अशोकनगर। गुना सांसद केपी यादव की मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही हैं. पिछले दिनों उनका OBC का नान क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र रद्द होने के बाद अशोकनगर सिटी कोतवाली में उनके और उनके बेटे सार्थक यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. दोनों पर धारा 420, 120बी, 181 एवं 182 के तहत मामला दर्ज हुआ है.
क्या था मामला
मामला 2014 का है जब बेटे को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आए आठ लाख रुपये से कम बताई थी. जबकि लोकसभा चुनावों में पर्चा दाखिल करते समय उन्होंने अपनी आय 39 लाख रुपये बताई, जिसके बाद दोनों आय में अंतर होने पर मुंगावली से कांग्रेस विधायक बृजेंद्र सिंह यादव ने इसकी शिकायत एसडीएम से की थी. जांच के बाद एसडीएम ने सांसद पर कार्रवाई करते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर इसका प्रतिवेदन एडीएम को भेजा था.
बढ़ सकती है मुश्किल
सांसद पर आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद जानकारों का मानना है कि केपी यादव का पर जो धाराएं लगी हैं, अगर कोर्ट में उनके खिलाफ मामला गया, तो इसमें अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है. ऐसे में उनकी सांसदी पर भी खतरा आ सकता है.