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अलीराजपुर जिले में अब पैर पसार रहा है कोरोना वायरस, प्रशासन हुआ सख्त

अलीराजपुर जिले में आज एक नया कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद जिले में संक्रमितों की संख्या 11 हो गई है. वहीं एक मरीज की मौत हो गई है, जबकि 4 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं. फिलहाल जिले में 6 एक्टिव केस है.

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फाइल फोटो
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Published : Jul 10, 2020, 1:22 PM IST

अलीराजपुर। जिले में कोरोना वायरस अब धीरे-धीरे अपने पैर पसारने लगा है. जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग भी पहले से और सक्रिय हो चुका है, फिर भी लोगों में जागरूकता के अभाव से कोरोना पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है. जिले में आज एक नया कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद जिले में संक्रमितों की संख्या 11 हो गई है. वहीं एक मरीज की मौत हो गई है, जबकि 4 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं. फिलहाल जिले में 6 एक्टिव केस है.

अनलॉक 2.0 के तहत केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई 2020 तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. इस दौरान ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी. वहीं सिनेमा हाल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असैबली हॉल बंद रहेंगे. सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, समारोह और अन्य बड़े सम्मेलन पूरी तरह से बंद रहेंगे.

कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने बताया कि, इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगी. किसी भी पब्लिक प्लेस पर एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे. सभी सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सौनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रहेगा. अगर किसी ने भी नियामों का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं राष्टीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा.

अलीराजपुर। जिले में कोरोना वायरस अब धीरे-धीरे अपने पैर पसारने लगा है. जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग भी पहले से और सक्रिय हो चुका है, फिर भी लोगों में जागरूकता के अभाव से कोरोना पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है. जिले में आज एक नया कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद जिले में संक्रमितों की संख्या 11 हो गई है. वहीं एक मरीज की मौत हो गई है, जबकि 4 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं. फिलहाल जिले में 6 एक्टिव केस है.

अनलॉक 2.0 के तहत केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई 2020 तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. इस दौरान ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी. वहीं सिनेमा हाल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असैबली हॉल बंद रहेंगे. सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, समारोह और अन्य बड़े सम्मेलन पूरी तरह से बंद रहेंगे.

कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने बताया कि, इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगी. किसी भी पब्लिक प्लेस पर एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे. सभी सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सौनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रहेगा. अगर किसी ने भी नियामों का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं राष्टीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा.

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