आगर मालवा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी की बैठक गुरूवार को संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभाकक्ष में की गई, इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2020 के लिए जारी संशोधित कार्यक्रम अनुसार 1 जुलाई को नगरीय वार्ड, ग्राम पंचायत सहित अन्य विहित स्थानों पर फोटो युक्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है.
नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के मतदान केन्द्रों पर 9 जुलाई 2020 तक दावे-आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी. 15 जुलाई को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों पर प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा. फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 4 अगस्त 2020 को होगा.
कलेक्टर ने पुनरीक्षण कार्य का व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूची का शत-प्रतिशत शुद्धीकरण किया जाए. कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम जुड़ने से वंचित नहीं रह सके. इसके अलावा मृत और स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम सूची से हटाने की कार्रवाई करें.
उन्होंने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं नगरीय निकाय के सीएमओं को निर्देश दिए कि दावा-आपत्ति केन्द्रों पर बीएलओ निर्धारित समयावधि में उपस्थित होकर दावे-आपत्ति प्राप्त करें, उसे तत्काल सुनिश्चित किया जाए. साथ ही केन्द्रों पर कोविड-19 के संबंध में निर्वाचन आयोग के जारी दिशा-निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित किया जाए.
कलेक्टर ने उपस्थित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित है और जो व्यक्ति 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके है, उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जाए. सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए 9 जुलाई 2020 तक केन्द्रों पर दावे-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे. इसके बाद प्राप्त दावे-आपत्ति मान्य नहीं होंगे.
बैठक में अपर कलेक्टर एनएस राजावत, जिला योजना अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान, प्रोफेसर सुशील कटारिया, मान्यता प्राप्त राजनितिक दलों के अशोक प्रजापति, जगदीश गवली, शमीउल्ला कुरैशी, बाबूलाल मालवीय सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे.