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अशोकनगर में 2 दिन का टोटल लॉकडाउन, कलेक्टर ने दिए आदेश

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Published : Apr 10, 2020, 8:40 PM IST

Updated : Apr 10, 2020, 8:47 PM IST

अशोकनगर में जिलाधीश डॉ मंजू शर्मा के आदेश के अनुसार 2 दिन के लिए जिले भर में टोटल लॉकडाउन किया गया है. ऐसे में मात्र कुछ ही सेवाओं को देखते हुए उनकी दुकानें खुली रहेंगी. लेकिन फालतू घूमते लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है.

Collector orders complete lock down of 2 days
अशोकनगर में दो दिनों का टोटल लॉकडाउन

अशोकनगर। देशभर में कोरोना वायरस के चलते अफरा-तफरी मची हुई है और लोग घरों से निकलने से बाज नहीं आ रहे. जिसे देखते हुए जिले के कलेक्टर डॉ मंजू शर्मा ने जिलेभर को 2 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है. कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी तैयारियां पुलिस प्रशासन ने करना शुरू कर दिया है.

अशोकनगर में 2 दिन का टोटल लॉकडाउन

बता दें कि पुलिस की तैयारियों को लेकर कोतवाली टीआई पीपी मुद्गल ने बताया की शहर के सभी स्थानों पर बैरियर तैयार किए गए हैं. जहां पुलिस चेकिंग प्वाइंट्स लगाए जाएंगे, जिसमें केवल ऐसे ही लोगों को रियायत बरती जाएगी जो किसी विशेष मजबूरी में घर से बाहर निकलेंगे. इसके अलावा सभी वाहनों को भी प्रतिबंधित कर दिया है.

इसके साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंस नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए ये आदेश जारी किया गया है. इसमें फ्लोर मिल, आटा चक्की, वेयर हाउस और इससे संबंधित कार्य, शासकीय उचित मूल्य की दुकान सहित पेयजल परिवहन जारी रहेगा.

अशोकनगर। देशभर में कोरोना वायरस के चलते अफरा-तफरी मची हुई है और लोग घरों से निकलने से बाज नहीं आ रहे. जिसे देखते हुए जिले के कलेक्टर डॉ मंजू शर्मा ने जिलेभर को 2 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है. कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी तैयारियां पुलिस प्रशासन ने करना शुरू कर दिया है.

अशोकनगर में 2 दिन का टोटल लॉकडाउन

बता दें कि पुलिस की तैयारियों को लेकर कोतवाली टीआई पीपी मुद्गल ने बताया की शहर के सभी स्थानों पर बैरियर तैयार किए गए हैं. जहां पुलिस चेकिंग प्वाइंट्स लगाए जाएंगे, जिसमें केवल ऐसे ही लोगों को रियायत बरती जाएगी जो किसी विशेष मजबूरी में घर से बाहर निकलेंगे. इसके अलावा सभी वाहनों को भी प्रतिबंधित कर दिया है.

इसके साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंस नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए ये आदेश जारी किया गया है. इसमें फ्लोर मिल, आटा चक्की, वेयर हाउस और इससे संबंधित कार्य, शासकीय उचित मूल्य की दुकान सहित पेयजल परिवहन जारी रहेगा.

Last Updated : Apr 10, 2020, 8:47 PM IST
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