आगर मालवा। (Agar Malwa Corona update)एक ओर मध्य प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए डोर-टू-डोर कैंपेन चला रही है (MP Corona Vaccination). लोगों से वैक्सीन की दोनों डोज लेने की अपील की जा रही है. वहीं दूसरी ओर आगर मालवा के स्वास्थ्य अधिकारी ने टीकाकरण को लेकर अजीब ही फरमान जारी किया है.
फर्स्ट डोज के लिए स्वीकृति पत्र जरूरी (SDM acceptance letter will have to be taken )
आगर मालवा जिले में जारी कोरोना टीकाकरण को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की और से एक अजीबोगरीब आदेश जारी हुआ है, इस आदेश के तहत सामान्य रुप से टीके का प्रथम डोज लगवाना अब आसान नहीं होगा. प्रथम डोज लगवाने के लिए एसडीएम की स्वीकृति वाला पत्र लाना अनिवार्य होगा.
बगैर स्वीकृति पत्र के दिया वैक्सीन तो कटेगी सैलरी
इतना ही नहीं जारी आदेश के अनुसार अगर कोई एएनएम व वेरिफायर द्वारा बगैर स्वीकृति पत्र के प्रथम डोज लगाया जाता है तो डोज के मान के हिसाब से उनके वेतन में से कटौती की जाएगी. ये आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समंदर सिंह मालवीय के दस्तखत पर जारी हुआ है जो 7 दिसंबर से प्रभावी हो चुका है.
आगर मालवा में वैक्सीनेशन (Vaccination in Agar Malwa)
बता दें कि आगर मालवा ज़िले में अब तक कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान अंतर्गत 8 लाख 17 हजार 277 डोज़ लगाए जा चुके हैं. जिनमें से पहली डोज़ 4 लाख 38 हजार 651 है. जबकि 3 लाख 78 हजार 626 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है.