मंदसौर। व्यापारी वीरेंद्र ठन्ना हत्याकांड में शामिल चार आरोपियों को कोर्ट ने अजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 30 दिसंबर 2015 को हुई इस सनसनीखेज वारदात में सिटी कोतवाली पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था.
दरअसल, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा की कोर्ट ने आरोपी आजम लाला, सरफराज, अरमान और रफीक खान को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. वीरेंद्र ठन्ना की दलोदा स्थित जमीन विवाद में 3 साल पहले राजस्थान निवासी आजम लाला की गैंग ने शुक्ला कॉलोनी तिराहे पर शाम के वक्त गोली मारकर हत्या कर दी थी.
पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी कर ली थी. तब से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था. इस गैंग के सरगना आजम लाला और उसके सहयोगी सरफराज पर राजस्थान के अलावा मध्यप्रदेश के कई थानों में हत्या और फायरिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हैं.