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4 साल बाद 4 हत्यारों को आजीवन कारावास, जमीन विवाद में हुई थी व्यापारी की हत्या - पुलिस

व्यापारी वीरेंद्र ठन्ना हत्याकांड में शामिल चार आरोपियों को कोर्ट ने अजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

व्यापारी वीरेंद्र ठन्ना हत्याकांड
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Published : Mar 13, 2019, 1:03 PM IST

मंदसौर। व्यापारी वीरेंद्र ठन्ना हत्याकांड में शामिल चार आरोपियों को कोर्ट ने अजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 30 दिसंबर 2015 को हुई इस सनसनीखेज वारदात में सिटी कोतवाली पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था.

व्यापारी वीरेंद्र ठन्ना हत्याकांड

दरअसल, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा की कोर्ट ने आरोपी आजम लाला, सरफराज, अरमान और रफीक खान को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. वीरेंद्र ठन्ना की दलोदा स्थित जमीन विवाद में 3 साल पहले राजस्थान निवासी आजम लाला की गैंग ने शुक्ला कॉलोनी तिराहे पर शाम के वक्त गोली मारकर हत्या कर दी थी.

पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी कर ली थी. तब से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था. इस गैंग के सरगना आजम लाला और उसके सहयोगी सरफराज पर राजस्थान के अलावा मध्यप्रदेश के कई थानों में हत्या और फायरिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हैं.

मंदसौर। व्यापारी वीरेंद्र ठन्ना हत्याकांड में शामिल चार आरोपियों को कोर्ट ने अजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 30 दिसंबर 2015 को हुई इस सनसनीखेज वारदात में सिटी कोतवाली पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था.

व्यापारी वीरेंद्र ठन्ना हत्याकांड

दरअसल, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा की कोर्ट ने आरोपी आजम लाला, सरफराज, अरमान और रफीक खान को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. वीरेंद्र ठन्ना की दलोदा स्थित जमीन विवाद में 3 साल पहले राजस्थान निवासी आजम लाला की गैंग ने शुक्ला कॉलोनी तिराहे पर शाम के वक्त गोली मारकर हत्या कर दी थी.

पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी कर ली थी. तब से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था. इस गैंग के सरगना आजम लाला और उसके सहयोगी सरफराज पर राजस्थान के अलावा मध्यप्रदेश के कई थानों में हत्या और फायरिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हैं.

Intro:मंदसौर। इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी वीरेंद्र ठन्ना हत्याकांड मामले में मंदसौर की कोर्ट ने घटना से जुड़े चार आरोपियों को आजन्म कारावास की सजा सुनाई हैं। 30 दिसंबर 2015 को हुई इस सनसनीखेज वारदात में सिटी कोतवाली पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।वही लंबी जिरह के बाद चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा की कोर्ट ने आरोपी आजम लाला ,सरफराज ,अरमान और रफीक खान को आजन्म कारावास और 10 -10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


Body:वीरेंद्र ठन्ना की दलोदा स्थित जमीन विवाद के मामले में 3 साल पहले राजस्थान निवासी आजम लाला की गैंग ने शुक्ला कॉलोनी तिराहे पर शाम के वक्त गोली मारकर हत्या कर दी थी ।इस घटना के बाद शहर में काफी तनाव के हालात भी बने, लेकिन पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपियो की तत्काल गिरफ्तारी कर ली थी। तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। बताया जा रहा है कि इस गैंग के सरगना आजम लाला और उसके सहयोगी सरफराज पर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के कई थानों में हत्या और गोलीचालन जैसे और भी संगीन मामले दर्ज है, और इस मामले में आज आए फैसले के बाद पूरे इलाके में चर्चाओं का दौर जारी है।
byte : बीएस ठाकुर, जिला लोक अभियोजक, मंदसौर




विनोद गौड़, मंदसौर


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