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सीएम के खिलाफ कंप्लेंट केस: विवेक तन्खा के वकीलों ने शिवराज सहित, वीडी शर्मा और मंत्री भूपेन्द्र को भी बनाया आरोपी

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Published : Jan 4, 2022, 6:57 PM IST

Updated : Jan 4, 2022, 8:29 PM IST

मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ जबलपुर जिला अदालत में केस फाइल किया है. तन्खा ने तीन दिन में माफी नहीं मांगने पर 10 करोड़ के मानहानि का केस करने का नोटिस दिया था. माफी नहीं मांगने पर आज तन्खा के वकीलों ने कंप्लेंट केस दायर किया है. (vivek tankha complaint case against shivraj singh vd sharma bhupendra singh)

jabalpur court case vivek tankha cm shivraj
सीएम शिवराज के खिलाफ कंप्लेंट केस

जबलपुर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के वकील शशांक शेखर ने सीएम शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल किया है. विवेक तन्खा ने पंचायत चुनाव मामले में इन तीनों नेताओं पर आपत्तिजनक बयानबाजी करने का आरोप लगाया था और मानहानि का केस करने की चेतावनी दी थी. (vivek tankha complaint case against shivraj singh vd sharma bhupendra singh)

शिवराज, वीडी शर्मा, भूपेन्द्र के खिलाफ केस

कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने आरोप लगाया था कि रोटेशन को आरक्षण से जोड़कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उनके खिलाफ बयानबाजी की थी. (defamation case cm shivraj vivek tanka)इसी बयानबाजी को लेकर विवेक तंखा ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए माफी मांगने के लिए भाजपा के इन तीनों नेताओं को 3 दिन की मोहलत दी थी. माफी नहीं मांगने पर 10 करोड़ का मानहानि का केस करने की भी चेतावनी दी थी. तीनों नेताओं द्वारा माफी नहीं मांगने पर मंगलवार को तंखा के वकील शशांक शेखर ने जबलपुर जिला अदालत में कंप्लेंट केस फाइल किया गया है.(jabalpur high court case vivek tankha cm shivraj)

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बच्ची पर कुत्तों के हमले पर हाईकोर्ट में सुनवाई

भोपाल के बागसेवनियां इलाके में चार वर्षीय मासूम बच्ची पर कुत्ते के झुंड द्वारा हमला किये जाने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस पी कौरव की युगलपीठ ने संज्ञान याचिका के रूप में प्रकरण की सुनवाई की . कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. संज्ञान याचिका के रूप में प्रकरण की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने आवारा कुत्तों की रोकधाम और उनके हमलों से घायल व्यक्तियों के उपचार के संबंध में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किये हैं. याचिका में मुख्य सचिव सहित नगरीय प्रशासन, गृह विभाग के सचिव,कलेक्टर, निगमायुक्त को अनावेदक बनाया गया है.

अवमानना याचिका का पटाक्षेप, हो गई उपभोक्ता फोरम में नियुक्तियां

उपभोक्ता फोरमों के रिक्त पद होने को लेकर दायर अवमानना मामले का हाईकोर्ट ने मंगलवार को पटाक्षेप कर दिया.युगलपीठ के समक्ष सरकार की ओर से कहा गया कि सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैंं. अवमानना का मामला नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे की ओर से दायर किया गया था. जिसमें कहा गया था कि प्रदेश के उपभोक्ता फोरमो में चेयरमैन और बाकी सदस्यों के पद रिक्त हैं . याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने हाईकोर्ट में 2 जुलाई 2018 को हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी ,कि 31 अक्टूबर 2018 तक उपभोक्ता फोरम के रिक्त चेयरमैन की नियुक्ति कर दी जायेगी. इसके अलावा सदस्यों की नियुक्तियां शीघ्र कर दी जायेगी. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बावजूद सरकार ने उपभोक्ता फोरम में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की.

जबलपुर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के वकील शशांक शेखर ने सीएम शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल किया है. विवेक तन्खा ने पंचायत चुनाव मामले में इन तीनों नेताओं पर आपत्तिजनक बयानबाजी करने का आरोप लगाया था और मानहानि का केस करने की चेतावनी दी थी. (vivek tankha complaint case against shivraj singh vd sharma bhupendra singh)

शिवराज, वीडी शर्मा, भूपेन्द्र के खिलाफ केस

कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने आरोप लगाया था कि रोटेशन को आरक्षण से जोड़कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उनके खिलाफ बयानबाजी की थी. (defamation case cm shivraj vivek tanka)इसी बयानबाजी को लेकर विवेक तंखा ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए माफी मांगने के लिए भाजपा के इन तीनों नेताओं को 3 दिन की मोहलत दी थी. माफी नहीं मांगने पर 10 करोड़ का मानहानि का केस करने की भी चेतावनी दी थी. तीनों नेताओं द्वारा माफी नहीं मांगने पर मंगलवार को तंखा के वकील शशांक शेखर ने जबलपुर जिला अदालत में कंप्लेंट केस फाइल किया गया है.(jabalpur high court case vivek tankha cm shivraj)

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उपभोक्ता फोरमों के रिक्त पद होने को लेकर दायर अवमानना मामले का हाईकोर्ट ने मंगलवार को पटाक्षेप कर दिया.युगलपीठ के समक्ष सरकार की ओर से कहा गया कि सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैंं. अवमानना का मामला नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे की ओर से दायर किया गया था. जिसमें कहा गया था कि प्रदेश के उपभोक्ता फोरमो में चेयरमैन और बाकी सदस्यों के पद रिक्त हैं . याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने हाईकोर्ट में 2 जुलाई 2018 को हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी ,कि 31 अक्टूबर 2018 तक उपभोक्ता फोरम के रिक्त चेयरमैन की नियुक्ति कर दी जायेगी. इसके अलावा सदस्यों की नियुक्तियां शीघ्र कर दी जायेगी. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बावजूद सरकार ने उपभोक्ता फोरम में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की.

Last Updated : Jan 4, 2022, 8:29 PM IST
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