जबलपुर। बिल्डरों और राजनेताओं पर सागर जिले के मास्टर प्लान को अपने हिसाब से बदलवाने का मामला सामने आया है. जिस पर जबलपुर हाईकोर्ट में एक यचिका दायर की गई थी. जिसमें दावा किया गया है कि, बिल्डरों की जमीनों को मास्टर प्लान में फ्री होल्ड किया गया है. जबकि यह जमीन ग्रीन बेल्ट के तहत आती है. जिसपर हाईकोर्ट ने सागर जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया है.
याचिका में सागर के मास्टर प्लान पर आपत्तियां उठाई गई हैं, आरोप लगाया गया है कि, सागर के नेताओं और बिल्डरों ने जिले का मास्टर प्लान अपने हिसाब से बदलवा दिया है. जिसमें लगभग साढ़े चार सौ एकड़ जमीन, जो ग्रीन बेल्ट में थी, उसे ग्रीन बेल्ट से फ्री घोषित करवा दिया गया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि, इसमें कई सफेदपोश भी शामिल हैं. जबकि इस जमीन को फ्री होल्ड करने के पहले सागर के ही कई लोगों ने आपत्ति जताई थी और सागर की आबोहवा को ठीक- ठाक रखने के लिए इस जगह को ग्रीन बेल्ट में रखना जरूरी था, लेकिन इसे फ्री होल्ड कर दिया गया.
आपत्ति पर नहीं दिया गया ध्यान
इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने वाले वकील रामेश्वर सिंह ने बताया कि, जब सागर के लोगों ने इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई. तो इस बात पर विचार नहीं किया गया. हाईकोर्ट में याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ता ने सागर जिला प्रशासन को इस संबंध में कई बार चिट्ठियां लिखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. याचिकाकर्ता को मजबूरन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. आज इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, सागर जिला प्रशासन के अलावा राज्य सरकार को नोटिस दिया गया है. जिसका जवाब चार सप्ताह में देना होगा.