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BJP सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, चुनाव रद्द करने की मांग

बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. जिसमें उनका चुनाव रद्द कराने की मांग की गई है. याचिका के माध्यम से कहा गया है कि साध्वी ने प्रचार के दौरान धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले भाषण दिए थे, जो जनप्रतिनिधि कानून का उल्लघंन करता है.

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ याचिका
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Published : Aug 2, 2019, 6:47 PM IST

जबलपुर। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सिंह ठाकुर के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका भोपाल के एक पत्रकार द्वारा लगाई गई है, जिममें कहा गया चुनाव प्रचार के दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के उद्देश्य से भाषण दिया था. याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रज्ञा ठाकुर ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए उनका चुनाव रद्द किया जाए.

BJP सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ याचिका दायर करते हुए दलील दी है कि चुनाव के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने जो भाषण दिए थे. उसके चलते चुनाव आयोग को भी प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव प्रचार करने से दो बार प्रतिबंध लगाना पड़ा था. उन्होंने अपने प्रचार में कहा था कि वह खुद बाबरी मस्जिद तोड़ने गई थी. प्रचार के दौरान उन्होंने भगवा आतंकवाद को अपने भाषण में शामिल किया. धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए कई बयान दिए. जिसके चलते उन्हें दो बार चुनाव प्रचार से अलग किया गया था.

प्रज्ञा ठाकुर मंदिरों में जाकर प्रचार- प्रसार कर रही थी, इन्हीं सब मुद्दों को चुनाव याचिका में उठाया गया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रज्ञा ठाकुर ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून चुनाव प्रचार में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की इजाजत नहीं देता. इसलिए प्रज्ञा ठाकुर का चुनाव निरस्त किया जाना चाहिए. इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का समय दिया गया है.

जबलपुर। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सिंह ठाकुर के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका भोपाल के एक पत्रकार द्वारा लगाई गई है, जिममें कहा गया चुनाव प्रचार के दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के उद्देश्य से भाषण दिया था. याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रज्ञा ठाकुर ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए उनका चुनाव रद्द किया जाए.

BJP सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ याचिका दायर करते हुए दलील दी है कि चुनाव के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने जो भाषण दिए थे. उसके चलते चुनाव आयोग को भी प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव प्रचार करने से दो बार प्रतिबंध लगाना पड़ा था. उन्होंने अपने प्रचार में कहा था कि वह खुद बाबरी मस्जिद तोड़ने गई थी. प्रचार के दौरान उन्होंने भगवा आतंकवाद को अपने भाषण में शामिल किया. धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए कई बयान दिए. जिसके चलते उन्हें दो बार चुनाव प्रचार से अलग किया गया था.

प्रज्ञा ठाकुर मंदिरों में जाकर प्रचार- प्रसार कर रही थी, इन्हीं सब मुद्दों को चुनाव याचिका में उठाया गया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रज्ञा ठाकुर ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून चुनाव प्रचार में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की इजाजत नहीं देता. इसलिए प्रज्ञा ठाकुर का चुनाव निरस्त किया जाना चाहिए. इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का समय दिया गया है.

Intro:भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ चुनाव याचिका प्रज्ञा ठाकुर ने धर्म के आधार पर मांगे वोट धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की याचिकाकर्ता ने निर्वाचन शून्य करने की मांग कीBody:जबलपुर भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक चुनाव याचिका लगाई गई है चुनाव याचिका भोपाल के पत्रकार के द्वारा लगाई गई है याचिका में प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर आरोप लगाया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने धार्मिक भावनाएं भड़काने की भाषण बाजी की थी इस वजह से चुनाव आयोग को भी प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव प्रचार करने से दो बार प्रतिबंध लगाना पड़ा था

प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वह खुद बाबरी मस्जिद तोड़ने गई थी वही प्रचार के दौरान उन्होंने भगवा आतंकवाद को अपने भाषण में शामिल किया धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए कई बयान दिए जिन दोनों उन्हें चुनाव प्रचार से अलग किया गया था उस समय अभी प्रज्ञा ठाकुर मंदिरों में जाकर प्रचार प्रसार कर रही थी इन्हीं सब मुद्दों को चुनाव याचिका में उठाया गया है याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रज्ञा ठाकुर ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून चुनाव प्रचार में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की इजाजत नहीं देता इसलिए प्रज्ञा ठाकुर का चुनाव निरस्त किया जाना चाहिए इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर को 4 सप्ताह मैं जवाब पेश करने का समय दिया गया हैConclusion:बाइट अरविंद श्रीवास्तव अधिवक्ता मध्य प्रदेश हाई कोर्ट
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