जबलपुर। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सिंह ठाकुर के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका भोपाल के एक पत्रकार द्वारा लगाई गई है, जिममें कहा गया चुनाव प्रचार के दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के उद्देश्य से भाषण दिया था. याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रज्ञा ठाकुर ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए उनका चुनाव रद्द किया जाए.
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ याचिका दायर करते हुए दलील दी है कि चुनाव के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने जो भाषण दिए थे. उसके चलते चुनाव आयोग को भी प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव प्रचार करने से दो बार प्रतिबंध लगाना पड़ा था. उन्होंने अपने प्रचार में कहा था कि वह खुद बाबरी मस्जिद तोड़ने गई थी. प्रचार के दौरान उन्होंने भगवा आतंकवाद को अपने भाषण में शामिल किया. धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए कई बयान दिए. जिसके चलते उन्हें दो बार चुनाव प्रचार से अलग किया गया था.
प्रज्ञा ठाकुर मंदिरों में जाकर प्रचार- प्रसार कर रही थी, इन्हीं सब मुद्दों को चुनाव याचिका में उठाया गया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रज्ञा ठाकुर ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून चुनाव प्रचार में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की इजाजत नहीं देता. इसलिए प्रज्ञा ठाकुर का चुनाव निरस्त किया जाना चाहिए. इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का समय दिया गया है.