इंदौर। बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल के खिलाफ न्यायालय ने आदेश जारी किया है. कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होने पर करण मोरवाल की संपत्ति कुर्क करने आदेश कोर्ट ने दिए हैं. दरअसल इंदौर के महिला पुलिस थाने में एक पीड़िता ने करण मोरवाल के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था. लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 5000 के इनाम की भी घोषणा की. इसके बावजूद पुलिस आरोपी तक पहुंचने में असफल रही. आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद अब न्यायलय ने उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश निकाला है.
आरोपी की तलाश में कई जगह छापेमारी
बड़नगर के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा करण मोरवाल काफी दिनों से फरार चल रहा है. उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने उज्जैन और बड़नगर के विभिन्न ठिकानों पर छापामार कार्रवाई भी की, लेकिन वह हाथ नहीं लगा. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 5000 के इनाम की घोषणा की, पर अब भी कोई सुराग नहीं मिला है.
कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने की दी चेतावनी
आरोपी करण मोरवाल का न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा चुका है. इसी के साथ माननीय न्यायालय द्वारा उसके नाम की संपत्ति कुर्क करने बाबत एक आदेश भी जारी हुआ है. जिसे आरोपी के सभी संभावित स्थानों पर भी चिपकाया जाएगा. यदि आरोपी करण मोरवाल नियत तिथि तक पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तो उसकी संपत्ति कुर्क भी कर दी जाएगी.
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पीड़िता ने आईजी से भी लगाई थी गुहार
पीड़िता की शिकायत पर महिला पुलिस ने 4 से 5 महीने पहले आरोपी करण मोरवाल के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था. जिसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है. पीड़िता ने पिछले दिनों इंदौर आईजी के समक्ष उपस्थित होकर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की गुहार भी लगाई थी. जिसपर आईजी ने महिला पुलिस थाने पर पदस्थ अधिकारियों को जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे. आईजी से मिले निर्देशों के बाद ही पुलिस ने आरोपी के बड़नगर और उज्जैन के विभिन्न ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी.