ग्वालियर: आर्य समाज और इससे जुड़ी संस्थाओं में होने वाली शादियों पर अब संकट के बादल छा गए हैं. मूल संस्कार आर्य समाज वैदिक संस्था की उन पांच दर्जन शादियों पर भी अवैध होने का खतरा है, जो यहां पिछले दो माह में हुई हैं. दरअसल, पिछले दिनों एक अंतरजातीय विवाह को लेकर कोर्ट में हुरावली स्थित मूल संस्कार आर्य समाज वैदिक संस्था का विवाह प्रमाण पत्र पेश किया गया था. प्रेमी जोड़े ने कहा था कि वह शादीशुदा हैं और उन्होंने आर्य समाज में शादी की है, उन्हें अपने अभिभावकों से जान का खतरा है.
आर्य समाज स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही कराएं शादी वर्ना मानी जाएगी अवैध -हाईकोर्ट - marriage will be illegal said high court to Arya Samaj
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आर्य समाज को शादी कराने के मामले में आदेश देते हुए कहा है कि कि स्पेशल मैरिज एक्ट की 1954 की धारा 5,6,7,8 के तहत ही अब मैरिज हो सकेंगी अन्यथा शादी अवैध मानी जाएगी.
ग्वालियर: आर्य समाज और इससे जुड़ी संस्थाओं में होने वाली शादियों पर अब संकट के बादल छा गए हैं. मूल संस्कार आर्य समाज वैदिक संस्था की उन पांच दर्जन शादियों पर भी अवैध होने का खतरा है, जो यहां पिछले दो माह में हुई हैं. दरअसल, पिछले दिनों एक अंतरजातीय विवाह को लेकर कोर्ट में हुरावली स्थित मूल संस्कार आर्य समाज वैदिक संस्था का विवाह प्रमाण पत्र पेश किया गया था. प्रेमी जोड़े ने कहा था कि वह शादीशुदा हैं और उन्होंने आर्य समाज में शादी की है, उन्हें अपने अभिभावकों से जान का खतरा है.