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ग्वालियर: दलित उत्पीड़न और छेड़छाड़ के दोषी को 4 साल की जेल और जुर्माने की सजा

जिला कोर्ट ने छेड़छाड़ और दलित उत्पीड़न के दोषी को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है. विशेष एट्रोसिटी कोर्ट ने दोषी पर 4 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा
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Published : Feb 22, 2019, 2:11 PM IST

ग्वालियर। जिला कोर्ट ने छेड़छाड़ और दलित उत्पीड़न के दोषी को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है. विशेष एट्रोसिटी कोर्ट ने दोषी पर 4 हजार का जुर्माना भी लगाया है. फिलहाल पुलिस ने दोषी को जेल भेज दिया है.

कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा


बता दें कि उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 17 साल की लड़की को आरोपी देवराज कुशवाहा लगातार परेशान कर रहा था. छेड़छाड़ की घटना से वो लगातार परेशान थी. 19 जनवरी 2015 को उसने लड़की का अपहरण करने की कोशिश की, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने देवराज के खिलाफ ग्वालियर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था.देवराज कुशवाहा नाबालिग लड़की पर जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था. एट्रोसिटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रविंद्र सिंह ने देवराज कुशवाहा को मामले में दोषी करार दिया और उसे अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई.

ग्वालियर। जिला कोर्ट ने छेड़छाड़ और दलित उत्पीड़न के दोषी को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है. विशेष एट्रोसिटी कोर्ट ने दोषी पर 4 हजार का जुर्माना भी लगाया है. फिलहाल पुलिस ने दोषी को जेल भेज दिया है.

कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा


बता दें कि उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 17 साल की लड़की को आरोपी देवराज कुशवाहा लगातार परेशान कर रहा था. छेड़छाड़ की घटना से वो लगातार परेशान थी. 19 जनवरी 2015 को उसने लड़की का अपहरण करने की कोशिश की, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने देवराज के खिलाफ ग्वालियर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था.देवराज कुशवाहा नाबालिग लड़की पर जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था. एट्रोसिटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रविंद्र सिंह ने देवराज कुशवाहा को मामले में दोषी करार दिया और उसे अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई.

Intro:ग्वालियर जिला न्यायालय ने छेड़खानी के आरोपी और दलित उत्पीड़न करने वाले युवक को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है विशेष एट्रोसिटी कोर्ट ने आरोपी पर ₹4000 का अर्थदंड भी लगाया है ।सजा सुनाने के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।


Body:दरअसल उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 17 साल की लड़की को आरोपी देवराज कुशवाहा कई दिनों से छेड़ रहा था उसे कई बार समझाइश दी गई थी। बावजूद इसके उसने 19 जनवरी 2015 को लड़की को जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की और छेड़खानी की। इसपर उसके परिजनों ने देवराज के खिलाफ ग्वालियर थाने में पास्को एक्ट और छेड़खानी का मामला दर्ज कराया था।


Conclusion:देवराज कुशवाहा लड़की पर जबरन शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। एट्रोसिटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रविंद्र सिंह ने आरोपी देवराज कुशवाहा के खिलाफ सबूतों को सही पाया और उसे अलग-अलग धाराओं में 4 साल की सजा सुनाई इसके अलावा 4000 रुपए का अर्थदंड भी लगा है फिलहाल आरोपी जेल में है।
बाइट अभय पाटिल शासकीय अधिवक्ता जिला न्यायालय ग्वालियर
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