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100 पेड़ लगाने की शर्त पर दी गई जमानत, अगर एक भी पेड़ सूखा तो हो जाएगी बेल निरस्त

ग्वालियर हाईकोर्ट पर्यावरण संरक्षण के लिए सराहनीय प्रयास कर रहा है. यहां लगातार पेड़ लगाने की शर्त पर आरोपियों को जमानत दी जा रही है. ताजा मामले में भी आरोपी को 100 पेड़ लगाने और उसकी देखरेख करने के शर्त पर जमानत दी गई है.

पर्यावरण संरक्षण
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Published : Jul 30, 2019, 2:21 PM IST

ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का ग्वालियर बेंच लगातार पेड़ लगाने की शर्त पर जमानत दे रहा है. पर्यावरण संरक्षण के लिए उसका प्रयास सराहनीय है. ताज़ा मामले में भी दहेज हत्या के मामले में आरोपी को सड़क किनारे 100 पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने के शर्त पर जमानत दी गई है. वहीं कोर्ट ने कहा है कि अगर एक पेड़ भी सूखता है, तो उसकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी. अम्बाह थाना प्रभारी और सरकारी वकील को इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

पेड़ लगाने की शर्त पर मिली जमानत


बता दें कि आरोपी प्रदीप की पत्नी की मौत 24 दिसंबर 2018 को हुई थी, जिसके बाद लड़की के घरवालों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्रदीप के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. कोर्ट के आदेशानुसार प्रदीप अपने गांव जूझकी की तरफ जाने वाले सड़क किनारे 100 पेड़ ट्री गार्ड के साथ लगाएगा और एक साल तक उनकी पूरी देखरेख भी करेगा, नहीं तो उसकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी. पर्यावरण बचाने के लिए ग्वालियर हाईकोर्ट का यह फैसला चर्चा का विषय बन गया है.

ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का ग्वालियर बेंच लगातार पेड़ लगाने की शर्त पर जमानत दे रहा है. पर्यावरण संरक्षण के लिए उसका प्रयास सराहनीय है. ताज़ा मामले में भी दहेज हत्या के मामले में आरोपी को सड़क किनारे 100 पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने के शर्त पर जमानत दी गई है. वहीं कोर्ट ने कहा है कि अगर एक पेड़ भी सूखता है, तो उसकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी. अम्बाह थाना प्रभारी और सरकारी वकील को इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

पेड़ लगाने की शर्त पर मिली जमानत


बता दें कि आरोपी प्रदीप की पत्नी की मौत 24 दिसंबर 2018 को हुई थी, जिसके बाद लड़की के घरवालों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्रदीप के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. कोर्ट के आदेशानुसार प्रदीप अपने गांव जूझकी की तरफ जाने वाले सड़क किनारे 100 पेड़ ट्री गार्ड के साथ लगाएगा और एक साल तक उनकी पूरी देखरेख भी करेगा, नहीं तो उसकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी. पर्यावरण बचाने के लिए ग्वालियर हाईकोर्ट का यह फैसला चर्चा का विषय बन गया है.

Intro:एंकर - देश में पर्यावरण बचाने को लेकर नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ग्वालियर हाईकोर्ट के अनोखे फैसले से एक नई उम्मीद जागी है। हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी को सशर्त जमानत दी है कि वो अपने गांव की सड़क किनारे 100 पेड़ लगाएगा और उनकी देखभाल भी करेगा। अगर पेड़ सूखे तो उसकी जमानत भी निरस्त हो जाएगी। इसकी देखरेख के लिए अम्बाह थाना प्रभारी और सरकारी वकील को जिम्मेदारी सौंपी गई है।


Body:वीओ1 - पर्यावरण बचाने के लिए जो भी प्रयास किए जाएं कम है। पेड़ों की घटती संख्या और लोगों के अंदर पेड़ों के लिए जागरूकता लाने के प्रयास तो बहुत किए जा रहे हैं। पर धरातल पर उनका असर ना के बराबर है। ऐसे में हाईकोर्ट का अनोखा फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है, कोर्ट ने प्रदीप सखवार को दहेज एक्ट और अपनी पत्नी की हत्या के केस में जमानत दी है। कोर्ट के आदेशअनुसार प्रदीप अपने गांव जूझकी को जाने वाली सड़क किनारे 100 पेड़ लगाएगा वो भी ट्री गार्ड के साथ और उनकी देखभाल भी करेगा। पेड़ सूखने की स्थिति में उसकी जमानत निरस्त मानी जाएगी।

बाइट1 - विष्णु सिंह - वकील आरोपी का।
बाइट2 - मानवेन्द्र सिंह - डीएसपी मुरैना।


Conclusion:वीओ2 - प्रदीप की पत्नी की मौत 24 दिसंबर 2018 को हुई, जिसके बाद उस पर लड़की के मायके वालों ने दहेज एक्ट के तहत मामला दर्ज करा दिया। मामला कोर्ट में चल रहा है इसी बीच हाईकोर्ट में लगी याचिका की सुनवाई पर उसे सशर्त जमानत मिली। अब वो पेड़ लगाने को तैयार है और उसकी देखभाल भी करेगा।

बाइट3 - प्रदीप सखवार - आरोपी।

वीओ3 - हाईकोर्ट की पहल की सभी तरफ चर्चा है। यह एक अच्छी पहल है, लोगों को जागरूक करने की और पर्यावरण बचाने की इसी तरह के प्रयास अगर जिला स्तर पर भी शुरू हो सके तो पर्यावरण को बचाने की मुहिम को और तेज किया जा सकता है।
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