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Mp Nagriya Nikay Chunav 2022: मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, पुराने नियमों से होंगे नगरीय निकाय के चुनाव, अध्यादेश लाएगी सरकार - पुराने नियमों से होंगे नगर निगम की चुनाव

इससे पहले 2018 में आई कमलनाथ सरकार ने महापौर और नगर परिषदों में अध्यक्ष का चुनाव चुने हुए पार्षदों से कराने का निर्णय लिया था. इसे बदलते हुए शिवराज सरकार ने इनका चुनाव जनता से कराने का फैसला लिया है.

mp urban body elections 2022
मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव
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Published : May 14, 2022, 6:44 PM IST

भोपाल। नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि नगरीय निकायों के चुनाव पुराने नियमों से ही होंगे. इससे पहले 2018 में आई कमलनाथ सरकार ने महापौर और नगर परिषदों में अध्यक्ष का चुनाव चुने हुए पार्षदों से कराने का निर्णय लिया था. इसे बदलते हुए शिवराज सरकार ने इनका चुनाव जनता से कराने का फैसला लिया है.

जनता चुने तो खरीद फरोख्त की गुंजाइश कम रहती है: नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि, एक शहर में एक ही महापौर होगा. महापौर और निगम अध्यक्ष शहर का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे में उसे जनता से ही निर्वाचित होना चाहिए. इससे जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की गुंजाइश नहीं होती है. साथ ही जनता निष्पक्षता से अपना महापौर और अध्यक्ष चुनती है.

पुराने नियमों से होंगे चुनाव, अध्यादेश लाएगी सरकार: मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार इस फैसले को लेकर जल्द ही अध्यादेश लाएगी, आयुक्त को इस विषय में सूचित कर दिया गया है. मंत्री का कहना है कि चुनाव पुराने नियमों से ही होंगे. मंत्री के अनुसार सरकार इस संबंध में अध्यादेश लाने की तैयारी में है. इस संबंध में आयुक्त को सूचित कर दिया गया है.

भोपाल। नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि नगरीय निकायों के चुनाव पुराने नियमों से ही होंगे. इससे पहले 2018 में आई कमलनाथ सरकार ने महापौर और नगर परिषदों में अध्यक्ष का चुनाव चुने हुए पार्षदों से कराने का निर्णय लिया था. इसे बदलते हुए शिवराज सरकार ने इनका चुनाव जनता से कराने का फैसला लिया है.

जनता चुने तो खरीद फरोख्त की गुंजाइश कम रहती है: नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि, एक शहर में एक ही महापौर होगा. महापौर और निगम अध्यक्ष शहर का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे में उसे जनता से ही निर्वाचित होना चाहिए. इससे जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की गुंजाइश नहीं होती है. साथ ही जनता निष्पक्षता से अपना महापौर और अध्यक्ष चुनती है.

पुराने नियमों से होंगे चुनाव, अध्यादेश लाएगी सरकार: मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार इस फैसले को लेकर जल्द ही अध्यादेश लाएगी, आयुक्त को इस विषय में सूचित कर दिया गया है. मंत्री का कहना है कि चुनाव पुराने नियमों से ही होंगे. मंत्री के अनुसार सरकार इस संबंध में अध्यादेश लाने की तैयारी में है. इस संबंध में आयुक्त को सूचित कर दिया गया है.

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