भोपाल। ससुराल वालों और पति की प्रताड़ना महिला 3 साल से झेल रही थी. जब बर्दाश्त हो गई तो वह अपने माता- पिता के साथ पुलिस के पास पहुंची. महिला पुलिस थाने की उप निरीक्षक संध्या सचान ने बताया कि तीन वर्ष पूर्व भोपाल कोहेफिजा के प्रतिष्ठित परिवार की बेटी का विवाह एयरपोर्ट रोड पर रहने वाले अब्दुल करीम अंसारी के बेटे रहीम अंसारी के साथ हुआ था. विवाह बहुत ही शानशौकत के साथ के साथ किया गया था. शादी समारोह का कार्यक्रम लड़की वालों द्वारा आयोजित किया था और लड़के वालों की डिमांड के अनुसार शादी की गई.
दहेज मे 50 लाख के गहने दिए थे : लड़के वालों के कहे अनुसार दान-दहेज भी दिया गया था. इसमे लगभग 50 लाख के जेवर भी दिए गए. इसके बाद भी यह मालूम नहीं था कि जिस लड़के से रिश्ता करने जा रहे हैं, वह पूरा परिवार ही लालची है और आपराधिक मानसिकता के हैं. शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने लड़की के साथ अपनी बेहूदा हरकत और अत्याचार करना शरू कर दिया. ससुराल वालों ने लड़की को मायके से मिले जेवर भी बेचकर अस्पताल खोलने में इन्वेस्ट कर दिए थे.
दहेज की मांग कम नहीं हुई : ससुराल वाले शादी के बाद 50 लाख रुपए की और मांग करने लगे. नहीं मिलने पर विवाहिता को परेशान करने लगे. यह बात लड़की ने अपने परिजनों को बताई लेकिन परिजन अपनी बेटी को समझा- बुझाकर ससुराल भेजते रहे. अंसारी परिवार ने इस मासूम के साथ जुल्म व ज्यादती की इंतहा कर दी. उसे तरह-तरह से प्रताड़ित करते रहे. उसके साथ दहेज प्रताड़ना, जान से मारने की धमकी आदि घटनाएं घटित होती रहीं. पति नशे का आदि है और वह पत्नी से अप्राकृतिक कृत्य जैसा जघन्य अपराध करता था.
आरोपी पति को जेल भेजा : जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो महिला ने अपने पिता को ले जाकर भोपाल के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई. महिला थाना द्वारा दहेज प्रताड़ना 498, 506 का अपराध पंजीबद्ध किया गया. इसमें अब्दुल करीम अंसारी उनकी पत्नी अजरा अंसारी पुत्र रहीम आंरी को धारा 377 आरोपी बनाया गया. आरोपियों को घर से गिरफ्तार किया गया. महिला थाने ले जाकर करीम और अजरा को मुचलके पर जमानत दे दी गई. वहीं अगले दिन जेएमएफसी न्यायालय में आरोपी रहीम अंसारी को पेश किया गया, जहां जमानत खारिज करते हुए जेल भेज दिया गया.