सागर। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के पॉलीटेक्निक अतिथि व्याख्याताओं के मामले में सरकार से जवाब मांगा है. मामले पर सुनवाई करते हुए एल नागेश्वर राव, बीआर गवई ने अतिथि विद्वानों को परमानेंट करना,सीनियरटी रखना, समान कार्य-समान वेतन, अनुभव, 12 माह का वेतन, नियमितीकरण तथा अन्य लाभ न दिए जाने के मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं. कोर्ट ने सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार, चेयरमैन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE, New Delhi), मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन और प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
SC पहले भी दे चुका है निर्देश
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में सुनवाई करते हुए अपने आदेश में साफ कर चुका है कि अतिथि विद्वान का पद अन्य अतिथि विद्वान से नहीं भरा जा सकेगा. बावजूद पुराने अतिथि व्याख्याताओं को कंटीन्यु न देते हुए ,नवीन अतिथि विद्वान के पद को अन्य अतिथि विद्वानों से भरा जा रहा है. इस मामले में सरकार की मनमानी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.