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MP Transfer Policy 2022: एमपी में ट्रांसफर पर से बैन हटा, आज से होंगे तबादले

मध्य प्रदेश में तबादले पर लगा बैन हट गया है. अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का तबादला हो सकेगा. (MP Transfer Policy 2022) (Shivraj Government removed ban on Transfers)

MP Transfer Policy 2022
एमपी में ट्रांसफर पर से बैन हटा
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Published : Sep 18, 2022, 10:45 AM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिजराज सिंह सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगा बैन 20 दिन के लिए हटाने का फैसला किया है. इससे पहले सरकार ने कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया था. कैबिनेट ने अपनी मंजूरी भी दे दी थी. प्रदेश में आगामी 17 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच स्थानांतरण किए जा सकेंगे. (Shivraj Government Decisions)

  • राज्य शासन द्वारा 17 सितम्बर से 05 अक्टूबर 2022 तक लगे राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रतिबन्ध को शिथिल किया गया है।
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    प्रत्येक विभाग प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण कर सकेंगे।#JansamparkMP pic.twitter.com/aO8stWG703

    — GAD, MP (@GADdeptmp) September 16, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए होगा स्थानांतरण: तबादला नीति में कई तरह के प्रावधान किये गए हैं. इसके लिए मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार ने निर्देश जारी करते हुए बताया है कि राज्य शासन द्वारा 17 सितम्बर 2022 से 05 अक्टूबर 2022 के बीच ट्रांसफर हो सकेंगे. इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेगा. (MP Employees Transfer)

Shivraj Cabinet Decisions: 20 दिनों के लिए ट्रांसफर से हटेगा प्रतिबंध, 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होंगे तबादले

7 लाख कर्मचारी होंगे इधर से उधर: 24 जून, 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के खंड 7 में दिनांक 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के स्थान पर दिनांक 1 सितबंर से 16 सितबंर 2022 एवं खंड-41 में दिनांक 31 जुलाई, 2021 के स्थान पर दिनांक 05 अक्टूबर, 2022 पढ़ा जाय. शेष व्यवस्था स्थानातरण नीति अनुसार यथावत रहेगी. अगले 19 दिन में प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को इधर से उधर किया जाएगा. तबादले से रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में की जाएगी.

(MP Transfer Policy 2022) (Shivraj Government removed ban on Transfers)

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिजराज सिंह सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगा बैन 20 दिन के लिए हटाने का फैसला किया है. इससे पहले सरकार ने कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया था. कैबिनेट ने अपनी मंजूरी भी दे दी थी. प्रदेश में आगामी 17 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच स्थानांतरण किए जा सकेंगे. (Shivraj Government Decisions)

  • राज्य शासन द्वारा 17 सितम्बर से 05 अक्टूबर 2022 तक लगे राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रतिबन्ध को शिथिल किया गया है।
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    प्रत्येक विभाग प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण कर सकेंगे।#JansamparkMP pic.twitter.com/aO8stWG703

    — GAD, MP (@GADdeptmp) September 16, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए होगा स्थानांतरण: तबादला नीति में कई तरह के प्रावधान किये गए हैं. इसके लिए मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार ने निर्देश जारी करते हुए बताया है कि राज्य शासन द्वारा 17 सितम्बर 2022 से 05 अक्टूबर 2022 के बीच ट्रांसफर हो सकेंगे. इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेगा. (MP Employees Transfer)

Shivraj Cabinet Decisions: 20 दिनों के लिए ट्रांसफर से हटेगा प्रतिबंध, 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होंगे तबादले

7 लाख कर्मचारी होंगे इधर से उधर: 24 जून, 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के खंड 7 में दिनांक 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2021 के स्थान पर दिनांक 1 सितबंर से 16 सितबंर 2022 एवं खंड-41 में दिनांक 31 जुलाई, 2021 के स्थान पर दिनांक 05 अक्टूबर, 2022 पढ़ा जाय. शेष व्यवस्था स्थानातरण नीति अनुसार यथावत रहेगी. अगले 19 दिन में प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को इधर से उधर किया जाएगा. तबादले से रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में की जाएगी.

(MP Transfer Policy 2022) (Shivraj Government removed ban on Transfers)

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