भोपाल। पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवारों को बिजली बिल का नो ड्यूज सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य किया गया है. यानी यदि किसी पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद के का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार पर बिजली का बिल बकाया है तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा. चुनाव लड़ने के लिए पहले बिजली का बिल चुकाना जरूरी होगा. अपने नामांकन फॉर्म में उम्मीदवारों को दूसरी तमाम जानकारियों के साथ बिजली बिल बकाया नहीं है, इसकी जानकारी भी देनी पड़ रही है.
यह है नई व्यवस्था:
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह के मुताबिक -
राज्य स्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ, बिजली बिल बकाया नहीं होने और जिला तथा जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत में बकाया नहीं होने के संबंध में नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र देना होगा. आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र भी देना होगा। यह जानकारी समिक्षा की निर्धारित तारीख के पहले देना जरूरी है.
राकेश सिंह ,सचिव,राज्य निर्वाचन आयोग
देनी होगी यह भी जानकारी:
बिजली बिल का नो ड्यूज प्रमाणपत्र देने के अलावा उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड, आपत्तियों, दायित्वों और शैक्षणिक योग्यता के संबंध में भी शपथ-पत्र देना होगा. जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच पद के अभ्यर्थियों को शपथ-पत्र में स्वयं, पति/पत्नी और आश्रितों की आयकर विवरण में कुल आय, चल-अचल संपत्ति का विवरण, सार्वजनिक एवं वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देनदारियों का ब्यौरा भी देना होगा. अभ्यर्थी को पंचायत तथा किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और शौचालय के संबंध में भी शपथ-पत्र देना होगा. नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है.