भोपाल। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है. मध्यप्रदेश में आगामी पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा पेश की गई ओबीसी की रिपोर्ट को अधूरा बताया है. अब इस मामले में लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो रही है. वहीं इस मामले पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि कांग्रेस दोहरी नीति अपनाती है. (mohan yadav slams congress)
ये है पूरा मामला: सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिव्यू पिटीशन सरकार लगाएगी. सुप्रीम कोर्ट में एमपी सरकार द्वारा पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराए जाने पर कई लोगों ने याचिका दायर की थी. हाल ही में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को फैसले की तारीख सुनिश्चित की थी. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट को अधूरा मानते हुए अहम फैसला दिया है. साथ ही कहा कि सरकार 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करे. इन चुनावों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण नहीं मिलेगा. (congress dna do politics by spreading confusion)
मोहन यादव का कांग्रेस पर वार: इस फैसले को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि रिव्यू पिटिशन में मांग की जाएगी कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराए जाएं.
कांग्रेस के डीएनए में ही भ्रम फैलाकर राजनीति करना है. कांग्रेस ये काम अभी से नहीं, शुरु से करती आ रही है. कांग्रेस दोहरी नीति अपनाते हुए इस तरह की बातें कर रही है. एक ओर ओबीसी आरक्षण को लेकर न्यायालय में याचिका लगवाती है, तो वहीं दूसरी तरफ आरक्षण की वकालत करती है. उसके समर्थन की बात कहती है.
-मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री