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रतलाम में फोरलेन निर्माण में आयेगी तेजी, बाधक अतिक्रमण ढहाये गये, कोर्ट ने खारिज किया था स्टे

रतलाम जिला प्रशासन ने बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की. इसके तहत फोरलेन निर्माण में बाधक अतिक्रमण को ढहा दिया गया.

Ratlam Dargah Encroachment Razed
रतलाम जिला प्रशासन ने की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Nov 27, 2024, 10:45 PM IST

Updated : Nov 27, 2024, 10:51 PM IST

रतलाम। रतलाम में फोरलेन निर्माण में बाधक बन रहे दरगाह के अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने हटा दिया. कोर्ट से स्टे खारिज होने के बाद प्रशासन ने बुधवार को इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. बुधवार की सुबह तीन पोकलेन और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को तोड़ा गया. जबकि दरगाह के मुख्य भाग को सुरक्षित रखा गया है. इसके पहले भी जिला प्रशासन ने इसे हटाने की कोशिश की थी, तब दरगाह समिति ने आपत्ति जताते हुए जिला कोर्ट से स्टे ले आई थी. सोमवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्टे को खारिज कर दिया जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है.

पुलिस फोर्स के साथ सुबह शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

दरअसल, बुधवार सुबह 8:00 बजे से ही प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की थी. विरोध की स्थिति देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. गौरतलब है कि 4.5 किलोमीटर लंबे फोरलेन निर्माण के काम में तेजी आएगी. इसके पहले जिला प्रशासन ने दरगाह के आसपास बने करीब एक दर्जन से ज्यादा पक्के मकान और दुकानों को तोड़ा था. वहीं अन्य धार्मिक स्थल का भी निर्माण प्रशासन द्वारा तोड़ा गया था.

तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने बताया कि "स्थानीय प्रबंधन समिति द्वारा कोर्ट से स्टे लिए जाने की वजह से निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई थी. उच्च न्यायालय द्वारा स्टे खारिज किए जाने के बाद प्रशासन नियम अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है."

बहरहाल प्रशासन की इस कार्रवाई से सिटी फोरलेन के निर्माण कार्य को रफ्तार मिल सकेगी. वहीं, निर्माण कार्य में बाधा बन रहे अतिक्रमण को प्रशासन ने शांति और सौहार्द पूर्वक हटा दिया है.

रतलाम। रतलाम में फोरलेन निर्माण में बाधक बन रहे दरगाह के अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने हटा दिया. कोर्ट से स्टे खारिज होने के बाद प्रशासन ने बुधवार को इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. बुधवार की सुबह तीन पोकलेन और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को तोड़ा गया. जबकि दरगाह के मुख्य भाग को सुरक्षित रखा गया है. इसके पहले भी जिला प्रशासन ने इसे हटाने की कोशिश की थी, तब दरगाह समिति ने आपत्ति जताते हुए जिला कोर्ट से स्टे ले आई थी. सोमवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्टे को खारिज कर दिया जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है.

पुलिस फोर्स के साथ सुबह शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

दरअसल, बुधवार सुबह 8:00 बजे से ही प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की थी. विरोध की स्थिति देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. गौरतलब है कि 4.5 किलोमीटर लंबे फोरलेन निर्माण के काम में तेजी आएगी. इसके पहले जिला प्रशासन ने दरगाह के आसपास बने करीब एक दर्जन से ज्यादा पक्के मकान और दुकानों को तोड़ा था. वहीं अन्य धार्मिक स्थल का भी निर्माण प्रशासन द्वारा तोड़ा गया था.

तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने बताया कि "स्थानीय प्रबंधन समिति द्वारा कोर्ट से स्टे लिए जाने की वजह से निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई थी. उच्च न्यायालय द्वारा स्टे खारिज किए जाने के बाद प्रशासन नियम अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है."

बहरहाल प्रशासन की इस कार्रवाई से सिटी फोरलेन के निर्माण कार्य को रफ्तार मिल सकेगी. वहीं, निर्माण कार्य में बाधा बन रहे अतिक्रमण को प्रशासन ने शांति और सौहार्द पूर्वक हटा दिया है.

Last Updated : Nov 27, 2024, 10:51 PM IST
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