नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने 11 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया. (Agusta Westland scam case)
5 अप्रैल को कोर्ट ने रतुल पुरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान रतुल पुरी की ओर से वकील विजय अग्रवाल ने कहा था कि रतुल पुरी को 20 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पेरिस, आईसलैंड और युरोप की यात्रा पर जाना है. बता दें कि ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि अगस्ता वेस्टलैंड द्वारा दो तरह से करीब 17 मिलियन युरो दिए गए. ये रकम क्रिश्चियन मिशेल की कंपनी के जरिए रतुल पुरी को दिए गए.
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ईडी के मुताबिक दूसरे अभियुक्त जसप्रीत आहुजा ने रतुल पुरी को धन मुहैया करवाने में मदद की थी. जसप्रीत आहुजा ने पैसों को लाने के लिए कुछ कंपनियां बनवाई और उसके जरिए पैसा रतुल पुरी तक पहुंचाया गया. रतुल पुरी पर आरोप है कि अगस्ता हेलिकॉप्टर केस में उनकी कंपनियों में दुबई से पैसा ट्रांसफर किया गया था.