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राकेश अयाची के खिलाफ PIL दाखिल, परिवार में हुई शादी की न्यायिक जांच की मांग - राकेश अयाची

जबलपुर नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश अयाची के परिवार में हुई शादी के कारण शहर के 80 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं. इस मामले को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट अखिलेश त्रिपाठी ने शिकायत दर्ज की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर शादी की न्यायिक जांच की मांग की है.

PIL against Additional Commissioner Rakesh Ayachi
राकेश अयाची के खिलाफ PIL
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Published : Jul 24, 2020, 3:13 AM IST

जबलपुर। नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश अयाची के परिवार में हुई शादी के समारोह की वजह से जबलपुर में अब तक 80 लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हो चुके हैं. इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट अखिलेश त्रिपाठी ने कुछ दिन पहले राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी थी. जिसमे उन्होंने राकेश अयाची के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने राकेश अयाची के खिलाफ बड़ी साधारण सी धारा लगाकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की. इसलिए आरटीआई एक्टिविस्ट ने अब इस मामले को जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट के सामने उठाया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले की बारीकी से जांच की जानी चाहिए.

याचिकाकर्ता का दावा है कि इस शादी में 400 से ज्यादा लोग आए थे, इसमें जबलपुर के कई जनप्रतिनिधि, कई बड़े अधिकारी, पुलिस प्रशासन के लोग शामिल थे. इसके बाद भी मामले की सही ढंग से जांच नहीं हुई. उन्होंने मांग की है कि शादी की न्यायिक जांच होनी चाहिए. साथ ही जिस अलीशान होटल में यह शादी हुई थी, उस शादी का वीडियो फुटेज कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए.

याचिकाकर्ता का कहना है कि जिन लोगों को शादी जैसे आयोजन करने की अनुमति देने और इनमें मेहमानों की कम संख्या की मौजूदगी की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने खुद इस नियम को तोड़ा है. जिसने शहर को कोरोनावायरस के संकट में फसा दिया है, इसलिए मामले की न्यायिक जांच हो और कोर्ट आरोपियों को सजा तय करे.

जबलपुर। नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश अयाची के परिवार में हुई शादी के समारोह की वजह से जबलपुर में अब तक 80 लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हो चुके हैं. इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट अखिलेश त्रिपाठी ने कुछ दिन पहले राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी थी. जिसमे उन्होंने राकेश अयाची के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने राकेश अयाची के खिलाफ बड़ी साधारण सी धारा लगाकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की. इसलिए आरटीआई एक्टिविस्ट ने अब इस मामले को जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट के सामने उठाया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले की बारीकी से जांच की जानी चाहिए.

याचिकाकर्ता का दावा है कि इस शादी में 400 से ज्यादा लोग आए थे, इसमें जबलपुर के कई जनप्रतिनिधि, कई बड़े अधिकारी, पुलिस प्रशासन के लोग शामिल थे. इसके बाद भी मामले की सही ढंग से जांच नहीं हुई. उन्होंने मांग की है कि शादी की न्यायिक जांच होनी चाहिए. साथ ही जिस अलीशान होटल में यह शादी हुई थी, उस शादी का वीडियो फुटेज कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए.

याचिकाकर्ता का कहना है कि जिन लोगों को शादी जैसे आयोजन करने की अनुमति देने और इनमें मेहमानों की कम संख्या की मौजूदगी की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने खुद इस नियम को तोड़ा है. जिसने शहर को कोरोनावायरस के संकट में फसा दिया है, इसलिए मामले की न्यायिक जांच हो और कोर्ट आरोपियों को सजा तय करे.

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