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ग्वालियर: डांसर के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को हाईकोर्ट से सुनाई ये अनोखी सजा

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक डांसर के साथ नए साल के मौके पर उससे छेड़छाड़ करने और मारपीट करने के आरोपियों का समझौता, इस शर्त पर स्वीकार किया है कि आरोपी पुलवामा हमले के शहीदों के सहायतार्थ 20 हजार रुपये जमा करें. इस राशि को वीर ऐप के जरिए जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करने के भी आदेश दिए हैं.

ग्वालियर हाईकोर्ट
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Published : Mar 18, 2019, 8:59 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक डांसर के साथ नए साल के मौके पर उससे छेड़छाड़ करने और मारपीट करने के आरोपियों का समझौता, इस शर्त पर स्वीकार किया है कि आरोपी पुलवामा हमले के शहीदों के सहायतार्थ 20 हजार रुपये जमा करें. इस राशि को वीर ऐप के जरिए जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करने के भी आदेश दिए हैं.

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ग्वालियर संभाग के अशोकनगर जिले के ईसागढ़ थाना क्षेत्र में छबड़ा नामक के स्थान से नए साल के मौके पर डांसर को मनोरंजन के लिए बुलाया गया था लेकिन डांसर के साथ गांव के ही 4 लोगों ने छेड़खानी कर दी. और विरोध करने पर मारपीट भी कर दी. इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ जिसमें दोनों ही पक्षों के लोग घायल हो गए थे. बाद में पुलिस ने डांसर के परिजनों और आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया.

ग्वालियर हाईकोर्ट
ग्वालियर हाईकोर्ट


इस मामले में चालान भी पेश किया गया था लेकिन न्यायालय प्रक्रिया शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही दोनों पक्षों में सुलह हो गई क्योंकि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा था, इसलिए हाईकोर्ट से ही इस मामले में समझौते की पुष्टि हो सकती थी. लिहाजा सोमवार को हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई.


इस शर्त पर दोनों पक्षों का समझौता स्वीकार
हाईकोर्ट ने इस शर्त पर दोनों पक्षों का समझौता स्वीकार किया कि आरोपी भारत सिंह, जितेंद्र सिंह, आशु और दिलीप सिंह यादव, पांच- पांच हजार यानि कुल 20 हजार रुपए शहीदों के सहायतार्थ वीर ऐप के जरिए जमा करेंगे. जिसे अभियुक्तों के ओर से अधिवक्ता ने स्वीकार कर लिया और हाईकोर्ट ने इस समझौते पर अपनी मुहर लगा दी.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक डांसर के साथ नए साल के मौके पर उससे छेड़छाड़ करने और मारपीट करने के आरोपियों का समझौता, इस शर्त पर स्वीकार किया है कि आरोपी पुलवामा हमले के शहीदों के सहायतार्थ 20 हजार रुपये जमा करें. इस राशि को वीर ऐप के जरिए जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करने के भी आदेश दिए हैं.

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ग्वालियर संभाग के अशोकनगर जिले के ईसागढ़ थाना क्षेत्र में छबड़ा नामक के स्थान से नए साल के मौके पर डांसर को मनोरंजन के लिए बुलाया गया था लेकिन डांसर के साथ गांव के ही 4 लोगों ने छेड़खानी कर दी. और विरोध करने पर मारपीट भी कर दी. इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ जिसमें दोनों ही पक्षों के लोग घायल हो गए थे. बाद में पुलिस ने डांसर के परिजनों और आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया.

ग्वालियर हाईकोर्ट
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इस मामले में चालान भी पेश किया गया था लेकिन न्यायालय प्रक्रिया शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही दोनों पक्षों में सुलह हो गई क्योंकि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा था, इसलिए हाईकोर्ट से ही इस मामले में समझौते की पुष्टि हो सकती थी. लिहाजा सोमवार को हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई.


इस शर्त पर दोनों पक्षों का समझौता स्वीकार
हाईकोर्ट ने इस शर्त पर दोनों पक्षों का समझौता स्वीकार किया कि आरोपी भारत सिंह, जितेंद्र सिंह, आशु और दिलीप सिंह यादव, पांच- पांच हजार यानि कुल 20 हजार रुपए शहीदों के सहायतार्थ वीर ऐप के जरिए जमा करेंगे. जिसे अभियुक्तों के ओर से अधिवक्ता ने स्वीकार कर लिया और हाईकोर्ट ने इस समझौते पर अपनी मुहर लगा दी.

Intro: ग्वालियर
हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक डांसर के साथ नए साल के मौके पर उससे छेड़छाड़ करने और मारपीट करने के आरोपियों का समझौता इस शर्त पर स्वीकार किया है कि आरोपी पुलवामा हमले के शहीदों के सहायतार्थ ₹20000 जमा करें और इस राशि को वीर ऐप के जरिए जमा कराकर रसीद प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं।


Body:दरअसल ग्वालियर संभाग के अशोकनगर जिले के ईसागढ़ थाना क्षेत्र में छबड़ा नामक के स्थान से नए साल के मौके पर डांसर को मनोरंजन के लिए बुलाया गया था लेकिन डांसर के साथ गांव के ही 4 लोगों ने छेड़खानी कर दी और विरोध करने पर उनकी मारपीट भी कर दी। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ जिसमें दोनों ही पक्षों के लोग घायल हो गए थे। बाद में पुलिस ने डांसर के परिजनों और आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया।


Conclusion:इस मामले में चालान भी पेश किया गया था लेकिन न्यायालय प्रक्रिया शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही दोनों पक्षों में सुलह हो गई क्योंकि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा था। इसलिए हाईकोर्ट से ही इस मामले में समझौते की पुष्टि हो सकती थी। लिहाजा सोमवार को हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई हाई कोर्ट ने इस शर्त पर दोनों पक्षों का समझौता स्वीकार किया कि आरोपी भारत सिंह जितेंद्र सिंह आशु और दिलीप सिंह यादव पांच पांच हजार यानी कुल 20 हजार रुपए शहीदों के सहायतार्थ वीर ऐप के जरिए जमा करेंगे जिसे अभियुक्तों के ओर से अधिवक्ता ने स्वीकार कर लिया और हाई कोर्ट ने इस समझौते पर अपनी मुहर लगा दी।
बाइट अंशु गुप्ता आरोपियों के अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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