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चाईबासाः रविवार रात्रि 8 बजे से शहर में धारा-144 लागू, एक साथ पांच व्यक्कि की समूह पर की जाएगी कार्रवाई

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Published : Mar 27, 2021, 10:30 PM IST

चाईबासा शहर में रविवार मंगलवार की शाम 8:10 बजे से धारा 144 लगू कर दिया हैं. यह धारा 30 मार्च की रात्रि 10 बजे तक लागू रहेगा. सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी जावेद हुसैन ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त अरवा राजकमल एवं पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के संयुक्त निर्देशानुसार होली पर्व के दौरान शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू किया गया है.

चाईबासा
चाईबासा में लगाया गया धारी 144

चाईबासा: शहर में रविवार की शाम 8:10 बजे से धारा 144 लगू कर दिया है. यह धारा 30 मार्च की रात्रि 10 बजे तक लागू रहेगा. सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी जावेद हुसैन ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त अरवा राजकमल एवं पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के संयुक्त निर्देशानुसार होली पर्व के दौरान शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू किया गया हैं. यह आदेश 28 मार्च की शाम 8:00 बजे से 30 मार्च की रात्रि 10:00 बजे तक लागू किया गया है.

यह भी पढ़ेंःचाईबासा: जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक, लोगों से सही समय पर वैक्सीन लेने की अपील

अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि यह निषेधाज्ञा कर्तव्य पर तैनात पुलिसकर्मियों या उन समुदायों पर लागू नहीं होगा, जो वैदिक रीति रिवाज के अनुसार शस्त्र धारण करते हैं. इसके साथ ही किसी आवश्यक सूचना या जानकारी के लिए अनुमंडल कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम के फोन नंबर 06582-256483 पर संपर्क कर सकते हैं.

इन पर रहेगा प्रतिबंध

  • किसी प्रकार के हथियार जैसे लाठी, भाला, गड़ासा, तीर-धनुष आदि लेकर निकलना या चलना प्रतिबंधित रहेगा
  • किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना या निकलना प्रतिबंधित रहेगा
  • सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी प्रकार का धरना या आमसभा आयोजित करने पर प्रतिबंधित रहेगा और ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी वर्जित रहेगा
  • बिना अनुमति के एक साथ 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होना एवं मजमा लगाना प्रतिबंधित रहेगा
  • सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार का मजमा या धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगाया गया है

चाईबासा: शहर में रविवार की शाम 8:10 बजे से धारा 144 लगू कर दिया है. यह धारा 30 मार्च की रात्रि 10 बजे तक लागू रहेगा. सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी जावेद हुसैन ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त अरवा राजकमल एवं पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के संयुक्त निर्देशानुसार होली पर्व के दौरान शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू किया गया हैं. यह आदेश 28 मार्च की शाम 8:00 बजे से 30 मार्च की रात्रि 10:00 बजे तक लागू किया गया है.

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अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि यह निषेधाज्ञा कर्तव्य पर तैनात पुलिसकर्मियों या उन समुदायों पर लागू नहीं होगा, जो वैदिक रीति रिवाज के अनुसार शस्त्र धारण करते हैं. इसके साथ ही किसी आवश्यक सूचना या जानकारी के लिए अनुमंडल कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम के फोन नंबर 06582-256483 पर संपर्क कर सकते हैं.

इन पर रहेगा प्रतिबंध

  • किसी प्रकार के हथियार जैसे लाठी, भाला, गड़ासा, तीर-धनुष आदि लेकर निकलना या चलना प्रतिबंधित रहेगा
  • किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना या निकलना प्रतिबंधित रहेगा
  • सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी प्रकार का धरना या आमसभा आयोजित करने पर प्रतिबंधित रहेगा और ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी वर्जित रहेगा
  • बिना अनुमति के एक साथ 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होना एवं मजमा लगाना प्रतिबंधित रहेगा
  • सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार का मजमा या धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगाया गया है
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