सरायकेला: उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में आगामी होली और शब-ए-बारात पर जिले में विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित की गई.
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त्योहारों को ले कर उपायुक्त ने दिए कई निर्देश
बैठक में उपायुक्त ने ने अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार कर आमजनों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, शारीरिक दूरी और हाथ धुलाई की आदत को अपनाने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए. उपायुक्त ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार के मद्देनजर जिलावासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी. उन्होंने जिलावासियों से कोविड-19 संक्रमण से बचाव के तीन मूलमंत्र मास्क, शारीरिक दूरी और निरंतर हाथ धुलाई की आदत को अपनाने की अपील की. इस दौरान कहा कि 29 मार्च को रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा. किसी भी जगह इसका उल्लंघन होता है तो धारा 188 के तहत मामला दर्ज करते हुए साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया जाएगा. 29 मार्च को होली के अवसर पर जिले की सभी शराब दुकान बंद रहेंगी. इससे पूर्व पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग को संयुक्त अभियान चलाकर अवैध शराब के अड्डों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए.
सोशल मीडिया पर रहेगी विशेष नजर
जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर पोस्ट करने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगा. साथ ही उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से सोशल मीडिया ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य माध्यमों पर आपत्तिजनक पोस्ट, अफवाह, भ्रामक पोस्ट और फेक न्यूज से बचने की सलाह दी. साथ ही शांति समिति के सदस्यों से इनकी अपने स्तर से पुष्टि करने के बाद इसकी त्वरित सूचना जिला प्रशासन और थाना प्रभारी को देने के निर्देश दिए.