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झारखंड हाई कोर्ट ने TPC के तीन सदस्यों को दी जमानत, एक पर टेरर फंडिंग का भी आरोप

झारखंड हाई कोर्ट ने नक्सली संगठन टीपीसी (TPC) के तीन सदस्यों को जमानत दे दी है. तीनों आरोपियों पर नक्सली गतिविधि में शामिल होने के साथ अन्य कई गंभीर आरोप हैं.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jun 24, 2021, 8:01 AM IST

रांची: झारखंड के चर्चित नक्सली संगठन टीपीसी (TPC) के तीन सदस्यों को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने जमानत दे दी है. नक्सली संगठन टीपीसी (TPC) के सदस्य राजकुमार गंझू, विनोद गंझू और नरेश गंझू ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी.

ये भी पढ़ें-संगीत शिक्षक मामले पर झारखंड हाई कोर्ट गंभीर, अदालत ने राज्य सरकार, SSC से मांगा जवाब

तीनों आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपियों को 10-10 हजार के 2 बेल बॉन्ड जमा करने और किसी करीबी रिश्तेदार के जमानतदार होने की शर्त पर जमानत का आदेश दिया है. झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की अदालत में चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के चर्चित नक्सली संगठन टीपीसी (TPC) के सदस्यों की जमानत याचिका पर सुनवाई की.

जानकारी देते अधिवक्ता आदित्य रमन

अधिवक्ता ने जमानत का किया विरोध

न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से उन्हें नियमित जमानत दिए जाने की गुहार लगाई, जबकि सरकार के अधिवक्ता ने उनकी जमानत का विरोध किया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी के अधिवक्ता के आग्रह स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दी दी.

चतरा जिले से जुड़ा हुआ है मामला

बता दें कि यह मामला चतरा जिले से जुड़ा हुआ है. तीनों आरोपियों पर नक्सली गतिविधि में शामिल होने के साथ अन्य कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. टीपीसी नक्सली विनोद गंझू पर मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में टेरर फंडिंग में शामिल होने का भी आरोपी हैं. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है. फिलहाल अभी आरोपी न्यायिक हिरासत में है.

रांची: झारखंड के चर्चित नक्सली संगठन टीपीसी (TPC) के तीन सदस्यों को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने जमानत दे दी है. नक्सली संगठन टीपीसी (TPC) के सदस्य राजकुमार गंझू, विनोद गंझू और नरेश गंझू ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी.

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तीनों आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपियों को 10-10 हजार के 2 बेल बॉन्ड जमा करने और किसी करीबी रिश्तेदार के जमानतदार होने की शर्त पर जमानत का आदेश दिया है. झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की अदालत में चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के चर्चित नक्सली संगठन टीपीसी (TPC) के सदस्यों की जमानत याचिका पर सुनवाई की.

जानकारी देते अधिवक्ता आदित्य रमन

अधिवक्ता ने जमानत का किया विरोध

न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से उन्हें नियमित जमानत दिए जाने की गुहार लगाई, जबकि सरकार के अधिवक्ता ने उनकी जमानत का विरोध किया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी के अधिवक्ता के आग्रह स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दी दी.

चतरा जिले से जुड़ा हुआ है मामला

बता दें कि यह मामला चतरा जिले से जुड़ा हुआ है. तीनों आरोपियों पर नक्सली गतिविधि में शामिल होने के साथ अन्य कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. टीपीसी नक्सली विनोद गंझू पर मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में टेरर फंडिंग में शामिल होने का भी आरोपी हैं. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है. फिलहाल अभी आरोपी न्यायिक हिरासत में है.

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