रांचीः जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई. उपायुक्त छवि रंजन ने इस बैठक में एसपी ग्रामीण, एसपी सिटी, अपर समाहर्ता, एसडीएम रांची, एसडीएम बुंडू, सभी डी एस पी, सभी सीओ और थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया. उनहोंने सभी संबंधित डी एस पी, अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की अवैध माइनिंग पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें.
उपायुक्त छवि रंजन ने सख्त निर्देश दिया है कि पत्थर उत्खनन, बालू उत्खनन, समेत ईट भट्टा और क्रशर संचालकों को अपने कार्यस्थल पर लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी. जिस फर्म के पास कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट के कागजात हैं उन सभी फर्म को अपने साइट पर उस लाइसेंस को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है. अगर माइनिंग से संबंधित किसी भी सामग्री का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है तो आवागमन के समय भी आवश्यक कागजात रखने का निर्देश दिया गया है. अगर कागजात प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.
रांची में अवैध माइनिंग पर होगी सख्त कार्रवाई, 15 जून तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश - रांची न्यूज
रांची उपायुक्त छवि रंजन ने जिलास्तरीय खनन टास्क फोर्स के साथ बैठक की. जिसमें अवैध माइनिंग को रोकने को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए.
रांचीः जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई. उपायुक्त छवि रंजन ने इस बैठक में एसपी ग्रामीण, एसपी सिटी, अपर समाहर्ता, एसडीएम रांची, एसडीएम बुंडू, सभी डी एस पी, सभी सीओ और थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया. उनहोंने सभी संबंधित डी एस पी, अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की अवैध माइनिंग पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें.
उपायुक्त छवि रंजन ने सख्त निर्देश दिया है कि पत्थर उत्खनन, बालू उत्खनन, समेत ईट भट्टा और क्रशर संचालकों को अपने कार्यस्थल पर लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी. जिस फर्म के पास कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट के कागजात हैं उन सभी फर्म को अपने साइट पर उस लाइसेंस को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है. अगर माइनिंग से संबंधित किसी भी सामग्री का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है तो आवागमन के समय भी आवश्यक कागजात रखने का निर्देश दिया गया है. अगर कागजात प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.