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रांचीः आर्म्स एक्ट मामले में अदालत ने दोषी को दी 7 साल की सजा, भेजा गया जेल - Incident of Punadag police station area

रांची जिले के व्यवहार न्यायालय के AJC 7 विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने आर्म्स एक्ट के दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है. इस मामले के सभी गवाहों की गवाही हुई. इसके बाद दोषी पंचानंद कुमार को 7 साल कैद और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

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Published : Mar 13, 2021, 2:25 PM IST

रांचीः जिले की व्यवहार न्यायालय के AJC 7 विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने आर्म्स एक्ट के दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है. इस मामले के सभी गवाहों की गवाही हुई. इसके बाद अभियुक्त पंचानंद कुमार को दोषी पाकर 7 साल की सजा सुनाई गई. उन पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया.

यह भी पढ़ेंःरांचीः तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़कर डिवाइडर पर चढ़ी, तीन लोग घायल

गौरतलब है कि घटना पुनदाग थाना क्षेत्र का है और वर्ष 2016 में कांड संख्या 247/16 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुनदाग थाने की पुलिस ने अभियुक्त पंचानंद कुमार के पास से प्रतिबंधित आर्म्स बरामद करते ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. हालांकि, आरोपी जमानत पर जेल से बाहर था. अब अदालत के फैसले के बाद उसे जेल भेज दिया गया है.

रांचीः जिले की व्यवहार न्यायालय के AJC 7 विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने आर्म्स एक्ट के दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है. इस मामले के सभी गवाहों की गवाही हुई. इसके बाद अभियुक्त पंचानंद कुमार को दोषी पाकर 7 साल की सजा सुनाई गई. उन पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया.

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गौरतलब है कि घटना पुनदाग थाना क्षेत्र का है और वर्ष 2016 में कांड संख्या 247/16 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुनदाग थाने की पुलिस ने अभियुक्त पंचानंद कुमार के पास से प्रतिबंधित आर्म्स बरामद करते ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. हालांकि, आरोपी जमानत पर जेल से बाहर था. अब अदालत के फैसले के बाद उसे जेल भेज दिया गया है.

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