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रांची: संजीवनी बिल्डकॉन मामले के आरोपी को मिली राहत, हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत - Sanjeevani buildcon case accused gets relief

जमीन दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले कंपनी संजीवनी बिल्डकॉन के मामले में आज सुनवाई हुई. जिस के बाद हाई कोर्ट ने आरोपी आरोपी सर्किल इंस्पेक्टर अग्रिम जमानत दे दी.

झारखंड हाई कोर्ट
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Published : May 20, 2020, 9:24 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में संजीवनी बिल्डकॉन मामले के आरोपी सर्किल इंस्पेक्टर राजीव रंजन की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी सर्किल इंस्पेक्टर को अग्रिम जमानत की देने का आदेश दिया.

ये भी पढ़ें-हजारीबाग में पाई गई कोरोना संक्रमित दो महिला, जिले में मरीजों की संख्या हुई बीस

जमीन दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले कंपनी संजीवनी बिल्डकॉन मामले में आरोपी रातू सर्किल के तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर राजीव रंजन को हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनके अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्हें अग्रिम जमानत दी है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में संजीवनी बिल्डकॉन मामले के आरोपी सर्किल इंस्पेक्टर राजीव रंजन की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी सर्किल इंस्पेक्टर को अग्रिम जमानत की देने का आदेश दिया.

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जमीन दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले कंपनी संजीवनी बिल्डकॉन मामले में आरोपी रातू सर्किल के तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर राजीव रंजन को हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनके अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्हें अग्रिम जमानत दी है.

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